Bihar News: 'प्रचार के चक्कर में न पड़ें, यह आपको बर्बाद कर देगा', SC ने की BPSC अध्यक्ष की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने पाया कि मामले की जांच पहले ही बंद हो चुकी है और याचिकाकर्ता को ऐसी याचिकाएं दायर न करने की चेतावनी दी है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर लगाया गया जुर्माना भी माफ कर दिया।

नई दिल्ली\पटना, पीटीआई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।
शीर्ष अदालत ने पाया कि मामले की जांच पहले ही बंद हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा कि तथ्यों से परे ऐसी याचिकाएं दायर न करें।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा कि अगर आप जनहित याचिका दायर कर रहे हैं तो आपको अपना दिल और आत्मा इसमें लगाना होगा। कृपया प्रचार के झांसे में न आएं, यह आपको बर्बाद कर देगा। आपको तथ्यों को ठीक से पढ़ना चाहिए था।
राज्य सरकार और बीपीएससी अध्यक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि जनहित याचिका खारिज की जानी चाहिए। पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता ब्रजेश सिंह पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। बाद में याचिकाकर्ता की माफी पर विचार करने के बाद पीठ ने आदेश से जुर्माने का हिस्सा हटा दिया।
शीर्ष अदालत ने तीन फरवरी को याचिका पर बिहार सरकार और मनुभाई से जवाब मांगा था। याचिका में 15 मार्च, 2024 को की गई नियुक्ति को चुनौती देते हुए कहा गया था कि लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में केवल बेदाग चरित्र वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करना संवैधानिक जनादेश के खिलाफ है।
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