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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 23, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

SC ने राजवल्लभ यादव की जमानत याचिका रद कर दी, जेल में ही रहेंगे

By Kajal KumariEdited By:
Published: Wed, 23 Nov 2016 10:46 AM (IST)Updated: Thu, 24 Nov 2016 11:12 PM (IST)

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी राजवल्लभ यादव की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राजवल्लभ की जमानत याचिका रद कर दी।

SC ने राजवल्लभ यादव की जमानत याचिका रद कर दी, जेल में ही रहेंगे
SC ने राजवल्लभ यादव की जमानत याचिका रद कर दी, जेल में ही रहेंगे

पटना [जेएनएन]। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका रद कर दी। कोर्ट ने कल याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसले के बाद यह तय हो गया कि राजवल्लभ अब जेल में ही रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजवल्लभ ने कहा है कि मैं इस केस में पूरी तरह सहयोग करने को तैयार हूं। उन्होंने कहा है कि अगर मेरे बाहर आने से गवाह प्रभावित होते हैं तो मैं बिहार से बाहर रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राजवल्लभ जेल से बाहर नहीं हो सकेंगे।

बिहार सरकार जमानत के खिलाफ गयी थी सुप्रीम कोर्ट

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत याचिका पर फिर से गौर कर इसका फैसला दे। साथ ही बिहार सरकार ने यह भी कहा था कि इस केस में जबतक गवाहों के बयान पूरे नहीं हो जाते, तबतक राजबल्लभ को जेल में ही रहने का आदेश दिया जाए। राज्य सरकार ने बार-बार कहा था कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपी राजबल्लभ को जमानत दे दी थी। उसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने बेल रद कर राजबल्लभ को सरेंडर करने का आदेश दिया था।

जमानत के बाद किया था सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहारशरीफ व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला जज (प्रथम) शशिभूषण प्रसाद सिंह की अदालत में राजबल्लभ ने सरेंडर कर दिया था और न्यायधीश ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तब से वे जेल में थे लेकिन उन्हें कल पाक्सो कोर्ट ने जमानत दे दी थी।

बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब

15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी व राष्ट्रीय जनता दल से निलंबित नवादा से विधायक राजबल्लभ यादव की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। पिछली सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजबल्लभ यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

नाबालिग से किया था दुष्कर्म

गौरतलब है कि नालंदा जिले के रहुई थाने के सुल्तानपुर की 15 वर्षीय नाबालिग लड़की ने नालंदा महिला थाने में 9 फरवरी को दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी।

दर्ज प्राथमिकी में नाबालिग ने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को बिहार शरीफ के धनेश्वर घाट मुहल्ले की सुलेखा देवी उसे एक जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के बहाने गिरियक ले गई। आरोप है कि सुलेखा ने नाबालिग को नवादा के विधायक राजबल्लभ के हवाले कर दिया और विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया।