Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना के सामने सब फेल, टॉप 10 में आया बिहार
Sukanya Samriddhi Yojana सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसए) में बिहार ने टॉप 10 में जगह बनाई है। इस योजना में पीपीएफ से अधिक 8.2% ब्याज दर है। बिहार में 22 ...और पढ़ें

नलिनी रंजन, पटना। देश में विभिन्न बचत योजनाओं में सबसे अधिक ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसए) एवं पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के ब्याज दर में आरंभ से ही एसएसए खातों की बादशाहत कायम है।
वर्तमान में पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 प्रतिवर्ष है तो एसएसए के लिए 8.2 प्रतिशत है। 2015 में आरंभ हुई प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत पोस्ट आफिस या बैंक के माध्यम से खाता खोलने के प्रविधान है।
10 वर्षों में इस योजना के तहत देशभर में चार करोड़ 20 लाख 39 हजार 41 खाता खोले गए हैं। इनमें 2,73,466.69 करोड़ रुपये जमा है। बिहार में 22 लाख 61 हजार 587 खाता खुले हैं, जिनमें 10,801.02 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
बैंक से ज्यादा डाकघर में लोकप्रिय है योजना
सुकन्या समृद्धि योजना 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान' के हिस्से के रूप यह योजना बैंकों से अधिक डाकघर के माध्यम से अधिक लोकप्रियता हासिल कर रही है।
डाकघर के उत्तर क्षेत्र, डाक महाध्यक्ष पवन कुमार सिंह ने बताया कि डाक घर के माध्यम से देशभर में 3,49,80,709 खाता खोले गए हैं, जिनमें 1,85,088 करोड़ रुपये जमा है। बैंक के माध्यम से 70,58,332 खाता खुले हैं, जिनमें 88,378.93 करोड़ रुपये जमा हुए हैं।
बिहार के आंकड़ों पर ध्यान दें तो डाकघर ने 18,37,260 खाता खोले हैं, जिनमें 6914 करोड़ रुपये जमा है, जबकि बैंकों की ओर से 4,24,327 खाता खोले गए हैं, जिनमें 3,887 करोड़ रुपये जमा हैं।
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न्यूनतम 250, अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक आप कर सकते हैं जमा
सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसए) खाता 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पर अभिभावकों में से एक द्वारा खोला जा सकता है। यह खाता एक परिवार में अधिकतम दो लड़कियों के लिए खोला जा सकता है।
खाता खोलने का फार्म, बालिकाओं का प्रमाण पत्र और अभिभावक के केवाईसी दस्तावेज जमा करके न्यूनतम प्रारंभिक जमा 250 रुपये के साथ खोला जा सकता है।
किसी भी वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम 250 रुपये अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा की अनुमति है। सुकन्या समृद्धि खातों के लिए ब्याज की वर्तमान दर 8.2 प्रतिशत प्रति वर्ष तय की गई है।
अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर या दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर, जो भी पहले हो, खाताधारक की शिक्षा के उद्देश्य से आवेदन के वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में राशि के अधिकतम पचास प्रतिशत तक खाते से निकासी कर सकते है।

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