बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की शिकायतों का जिला स्तर पर समाधान
बिहार राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षक जिन्हें स्थानांतरण व पदस्थापन संबंधी शिकायत हैं उन्हें अपनी शिकायतों को लेकर शिक्षा विभाग में भाग-दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा। सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण तथा पदस्थापन समेत अन्य सभी तरह की शिकायतों का समाधान अब जिला स्तर पर ही होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षक जिनका स्थानांतरण और पदस्थापन की समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है या वैसे शिक्षक जिन्हें स्थानांतरण व पदस्थापन संबंधी शिकायत हैं, उन्हें अपनी शिकायतों को लेकर शिक्षा विभाग में भाग-दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा। सभी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण तथा पदस्थापन समेत अन्य सभी तरह की शिकायतों का समाधान अब जिला स्तर पर ही होगा।
इसके लिए शिक्षा विभाग ने हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय कमेटी गठित की है और इससे संबंधित निर्देश सभी 38 जिलों को जारी किया है।
शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के स्तर से मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन समेत अन्य शिकायतों काे समाधान करना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की जवाबदेही होगी।
इस कमेटी में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे। जबकि, उप विकास आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), जिलाधिकारी के स्तर से मनोनीत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का एक पदाधिकारी और एक वरीय महिला उप समाहर्ता (नहीं होने की स्थिति में कोई अन्य महिला पदाधिकारी) तथा अल्पसंख्यक श्रेणी का एक पदाधिकारी सदस्य के तौर पर होंगे।
वहीं, जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। इस जिला स्थापना समिति को जिला के भीतर शिक्षकों के ट्रांसफर, अंतर-जिला ट्रांसफर के लिए अनुशंसा, ट्रांसफर संबंधी शिकायतों के निपटारे और स्वीकृत रिक्त पदों की सीमा तक प्रतिनियुक्ति का अधिकार होगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। 

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