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    Sinchai Nischay Yojna: अपनी जमीन पर बनवाएं फॉर्म पौंड और तालाब, सरकार उठाएगी पूरा खर्च; यहां करें अप्लाई

    Updated: Tue, 02 Jul 2024 11:39 AM (IST)

    Sinchai Nischay Yojna सिंचाई निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार अपनी निजी या सामुदायिक जमीन पर कुआं और निजी भूमि पर तालाब और फॉर्म पौंड बनाने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। योजना के तहत कुल 158 तालाबों और 91 कूपों का निर्माण कराया जाना है। योजाना का लाभ पाने के लिए किसान 19 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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    अपनी जमीन पर बनाएं कुआं-तालाब, खर्च उठाएगी सरकार। (सांकेतिक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटना। अगर आप भी अपनी निजी या सामुदायिक जमीन पर कूप (कुआं) और निजी भूमि पर तालाब और फॉर्म पौंड बनाने की योजना बना रहे हैं, तो सरकार सहयोग करेगी। सिंचाई निश्चय योजना के तहत 158 तालाब और 91 कूप का निर्माण किया जाएगा।

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    वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 249 संरचना के निर्माण का लक्ष्य है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। किसान 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं।

    तालाब और कुआं बनवाने वाले लोगों को अनुदान भी दिया जाएगा। चार वर्ग सामुदायिक सिंचाई कूप, निजी सिंचाई कूप, जल संचयन तालाब और फार्म पौंड में योजना का लाभ लिया जा सकता है। ।

    इन जिलों के लोगों को मिलेगा लाभ

    इस योजना का लाभ बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, पटना, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, भोजपुर और बक्सर के लोग ले सकेंगे।

    कितनी होनी चाहिए जगह

    योजना के अंतर्गत निजी भूमि पर 10 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई और सामुदायिक या सरकारी भूमि पर जल 15 फीट व्यास एवं 30 फीट गहराई के सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा।

    वहीं, निजी भूमि पर जल संचयन तालाब 150 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा और आठ फीट गहरा और फार्म पौंड के लिए 100 फीट लंबाई और 66 फीट चौड़ाई और 10 फीट गहराई की जगह होनी चाहिए।

    कितना मिलेगा अनुदान

    निजी भूमि पर कराई जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 80 प्रतिशत अनुदान और सामुदायिक भूमि पर कराये जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं, निजी भूमि पर कराये जाने वाले सिंचाई कूप निर्माण पर 100 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

    निजी भूमि पर कराये जाने वाले जल संचयन तालाब और फार्म पौंड के निर्माण पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कार्य के मापी के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

    कैसे करें आवेदन

    कृषि विभाग के वेबसाइट https://state.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर दिये गये लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए डीबीटी के 13 अंकों का पंजीयन संख्या का उपयोग किया जाएगा।

    विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के उप निदेशक (कृषि अभि) भूमि संरक्षण एवं सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण से संपर्क कर सकते हैं।

    प्रति इकाई क्या है लागत

    सामुदायिक सिंचाई कूप के लिए प्रति इकाई लागत 5,63,300 रुपये , निजी सिंचाई कूप के लिए प्रति इकाई लागत 3,82,200 रुपये, जल संचयन तालाब के लिए 2,73,70 रुपये और फार्म पौंड के लिए 1,060,80 रुपये है।

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