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    बिहार के ढाई करोड़ लोगों ने बनवाया ई श्रम कार्ड, जानिए किसके लिए सरकार दे रही है ये सुविधा

    By Shubh Narayan PathakEdited By:
    Updated: Fri, 21 Jan 2022 09:54 AM (IST)

    Labour Card Registration in Bihar श्रम संसाधन और सूचना व प्रवैधिकी मंत्री जिवेश कुमार ने ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब तक ढाई करोड़ श्रमिकों को निबंधन हो चुका है और एक करोड़ श्रमिकों का निबंधन होना है।

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    बिहार में ई श्रम कार्ड के लिए हो रहा रजिस्‍ट्रेशन। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। श्रम संसाधन और सूचना व प्रवैधिकी मंत्री जिवेश कुमार ने ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के निबंधन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अब तक ढाई करोड़ श्रमिकों को निबंधन हो चुका है और फरवरी तक एक करोड़ श्रमिकों का निबंधन होना है। निबंधन में बिहार दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ई-श्रम पोर्टल पर ढाई करोड़ श्रमिकों को निबंधित कर 12 डिजिट का श्रम कार्ड (परिचय पत्र) भी जारी कर दिया गया है। मजदूरों का निबंधन अभियान की निगरानी बढ़ायी जा रही है, ताकि शेष एक करोड़ श्रमिकों का निबंधन फरवरी तक पूरा किया जा सके। देश भर में अभी तक 23 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को निबंधित हो चुका है।

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    मंत्री जिवेश कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव के बाद मजदूरों के निबंधन में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और आम लोगों के बीच आई जागरूकता का नतीजा है कि हम इसे शीघ्र पूरा करने की ओर बढ़ रहे है। ई-श्रम कार्ड केवल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। लिहाजा, ईपीएफओ और ईएसआइसी के सदस्य, ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन नहीं कर पाएंगे। कोई भी कामगार जो गृह-आधारित कामगार, सेल्फ इंप्लाइड कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी कामगार है और ईएसआइसी या ईपीएफओ का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान/इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं/सेवाओं के उत्पादन व बिक्री में लगी हुई हैं और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती हैं। ये इकाइयां ईएसआइसी और ईपीएफओ के अंतर्गत कवर नहीं हैं। कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र हैं। दूसरे किसान पात्र नहीं हैं।

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