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सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वालों के लिए पटना हाई कोर्ट का राहत भरा आदेश, अब लौटेगा पैसा

Sahara India Update News सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए सबसे बड़ी राहत वाली खबर आ गई है। पटना हाई कोर्ट ने सहारा के साथ ही सेबी का भी पक्ष सुनने के बाद निवेशकों का पैसा लौटाने के संबंध में बड़ी बात कही है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Published: Wed, 06 Apr 2022 10:52 PM (IST)Updated: Thu, 07 Apr 2022 06:51 AM (IST)
सहारा इंडिया में पैसे जमा करने वालों के लिए पटना हाई कोर्ट का राहत भरा आदेश, अब लौटेगा पैसा
Sahara India News: सहारा इंडिया को पैसा लौटाने का पटना हाई कोर्ट ने दिया आदेश। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

राज्य ब्यूरो, पटना। Sahara India Investors Update News: सहारा इंडिया में जमा अपना पैसा लौटने का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ऐसे लोगों को उनका जमा पैसा अब वापस मिल सकता है। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने सहारा इंडिया (Sahara India Claim) की विभिन्न स्कीमों में जमा उपभोक्ताओं के पैसे लौटने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने यह आदेश भुगतान को लेकर दायर हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

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कोर्ट ने कहा- बिहार गरीब राज्‍य, जनता को न दें कष्‍ट 

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ के समक्ष सेबी की ओर से बताया गया कि उन्होंने अभी तक करीब 430 हस्तक्षेप याचिकाओं की जांच की है। अन्य याचिकाओं की जांच भी की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि बिहार गरीब राज्य है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी द्वारा विभिन्न स्कीमों में अपने यहां जमा करवा कर रखा गया है उसका भुगतान नहीं होना जनता के लिए कष्टकारी है।

अब तक पांच लोग हो चुके हैं गिरफ्तार 

कोर्ट को बताया गया कि सहारा इंडिया की दो स्कीम सहारा हाउसिंग और सहारा रियल स्टेट में जमा पैसों को भुगतान करने के लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। कोर्ट को आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की ओर से बताया गया कि आम जनता का पैसा जमा कराने वाले  निधि कंपनियों के खिलाफ 10 प्राथमिकी दर्ज कर जांच की गई है। आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया गया है। पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 

सेबी के लीगल हेड को किया था तलब

पटना हाई कोर्ट में सहारा इंडिया से जुड़े करीब 100 मामलों से जुड़ी हस्‍तक्षेप याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सहारा की दलील सुनने के बाद सेबी के लीगल हेड को उपस्थित होकर स्थिति स्‍पष्‍ट करने का निर्देश दिया था। 


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