Gaya: आदित्य सचदेवा हत्याकांड में आरोपी रॉकी यादव हाईकोर्ट से बरी, कार को साइड न देने पर गोली मारने का था आरोप
आजीवन कारावास की सजा पा चुके रॉकी यादव और दो अन्य अभियुक्तों को पटना हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में गुरुवार को आरोपों से बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने न ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, पटना: आजीवन कारावास की सजा पाए रॉकी यादव और दो अन्य अभियुक्तों को पटना हाईकोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव और संदेह का लाभ देते हुए गुरुवार को आरोपों से बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत से कहा है कि अगर वे किसी अन्य मामले में जेल में नहीं हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। बता दें कि रॉकी जदयू नेता मनोरमा देवी का बेटा है।
बहुचर्चित रोडरेज कांड में आदित्य सचदेवा की हत्या में रॉकी को गया की निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश एएम. बदर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रॉकी और अन्य द्वारा दायर क्रिमिनल अपील याचिका को स्वीकृति देते हुए अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ताओं द्वारा यदि कोई हर्जाना दिया गया हो, तो उसे वापस किया जाए।
रामपुर थाने में दर्ज हुआ था केस
इस मामले में रामपुर थाने में केस दर्ज हुआ था। आवेदन में लिखा है कि सात मई 2016 में को 19 वर्षीय आदित्य सचदेवा स्विफ्ट कार से अपने दोस्तों के साथ गया लौट रहे थे। उनके साथ मित्र नासिर हुसैन, आयुष अग्रवाल, मो. कैफी, अंकित अग्रवाल भी कार में मौजूद थे।
कार को साइड न मिलने पर गोली मारने का था आरोप
जिस रास्ते पर आदित्य की गाड़ी चल रही थी, उसी पर तत्कालीन जदयू की विधान पार्षद मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी की लैंड रोवर गाड़ी भी थी। साइड न मिलने पर रॉकी को गुस्सा आ गया। उसने पुलिस लाइन रोड पर आदित्य को गोली मार दी थी।
हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती
इस मामले में रॉकी यादव और मनोरमा देवी के बॉडीगार्ड राजेश कुमार नामजद अभियुक्त बनाए गए थे। बाद में राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव का नाम भी अभियुक्तों में शामिल किया गया था। गया के एडीजे-1 ने अगस्त 2017 में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट में इस सजा को चुनौती दी गई थी।
अधिवक्ता विक्रम देव सिंह एवं आशीष गिरि ने अभियुक्तों का पक्ष रखते हुए कोर्ट में सिद्ध किया कि रॉकी एवं अन्य के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और सभी प्रत्यक्ष साक्षी मुकर गए हैं। हाई कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन कर साक्ष्य के अभाव एवं संदेह का लाभ देते हुए सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया।
आदित्य के पिता ने कहा, राज्य सरकार पर है भरोसा
जागरण संवाददाता, गया: 2016 में शहर के चर्चित रोडरेज कांड में आदित्य सचदेवा की हत्या मामले में गया केंद्रीय कारा में बंद रॉकी समेत तीन आरोपियों की रिहाई के बाद आदित्य के पिता श्यामसुंदर सचदेवा ने कहा कि मामले की जांच से लेकर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर प्रयास हुआ था।
पटना उच्च न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी करने के निर्णय पर कहा कि इसपर आगे राज्य सरकार को निर्णय लेना है। राज्य सरकार के भरोसे पर छोड़ दिया है। सरकार जो निर्णय करेगी, उसे जनता देखेगी।
गुरुवार को जेल अधीक्षक विजय अरोड़ा ने बताया कि स्थानीय न्यायालय से गुरुवार को राकेश कुमार, राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव और बॉडीगार्ड राजेश कुमार को रिहा करने का आदेश प्राप्त हुआ था। उस आदेश के बाद गया केंद्रीय कारा से इन तीनों को रिहा किया गया है। सूत्रों के अनुसार, रिहा होने के बाद रॉकी सबसे पहले रामपुर थाना क्षेत्र के एपी कॉलोनी स्थित अपने आवास पहुंचा।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।