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    पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रसलपुर मुखिया बर्खास्त, 5 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:27 PM (IST)

    पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेगूसराय जिले के रसलपुर के मुखिया मुन्ना सहनी को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें अगले पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने से ...और पढ़ें

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    पटना हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बेगूसराय जिले के भगवानपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत रसलपुर के मुखिया मुन्ना सहनी को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही मुन्ना को अगले पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया है। बर्खास्त मुखिया के खिलाफ उप मुखिया लक्ष्मण कुमार राय ने आरोप लगाया था। 

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    यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट के पारित आदेश के उपरांत की गई है। इस संबंध में मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त एवं लोक प्रहरी द्वारा भी मुखिया के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

    कार्रवाई का आदेश शुक्रवार को जारी 

    मुखिया के विरुद्ध पंचायतीराज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कार्रवाई का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया है। मुन्ना सहनी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का आरोप है। आयुक्त सह लोक प्रहरी द्वारा चार योजनाओं में जांच के दौरान अस्थायी गबन एवं गलत मद में अग्रिम निकासी, अनियमित निकासी व निधि के गलत मद में उपयोग पाया गया। 

    मुखिया की यह सफाई भी अस्वीकार कर दी गई जिसमें कहा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के मौखिक आदेश के अनुसार कार्य किया गया। लोक सेवक होने के नाते आरोपित मुखिया इस बात से अवगत होंगे कि सरकारी दिशा निर्देश मौखिक रूप से प्राप्त होने की स्थिति में ससमय संपुष्टि होती है।

    उप मुखिया के विरुद्ध भी होगी जांच

    मुखिया द्वारा सुनवाई के दौरान उप मुखिया के विरुद्ध भी आरोप लगाया गया। इसकी जांच का निर्देश भी विभाग ने बेगूसराय के जिलाधिकारी को दिया है। 

    मुखिया ने उप मुखिया लक्षमण कुमार राय पर आरोप लगाया है कि वे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बेगूसराय के जिलाधिकारी को जिला पंचायती राज पदाधिकारी से 15 दिनों में जांच कराने का आदेश दिया है।