अलकतरा घोटाला मामले में RJD MLA इलियास हुसैन को चार साल की जेल
अलकतरा घोटाले में रांची की सीबीआइ अदालत ने पूर्व मंत्री और वर्तमान में बिहार की डिहरी सीट से राजद विधायक इलियास हुसैन को चार साल सश्रम जेल और दो लाख जुर्माने की सजा सुनाई है।
पटना [जेएनएन]। रांची सीबीआई कोर्ट ने अलकतरा घोटाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 4 साल सश्रम जेल और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साल 1992 के अलकतरा घोटले में सीबीआई के विशेष जज अनिल कुमार मिश्र की कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
इलियास हुसैन फिलहाल बिहार की डिहरी सीट से राजद के विधायक हैं। मामला साल 1992 का है, जब करोड़ों रुपये का अलकतरा घोटाला सामने आया था। बता दें कि इलियास हुसैन राजद के कद्दावर नेता हैं और लालू के काफी करीबी माने जाते हैं।
यह मामला करीब 375 मीट्रिक टन अलकतरा की गड़बड़ी का था। इससे सरकार को 18 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव सहाबु्द्दीन बेग, सहायक अभियंता शोभा सिन्हा, पीएंडटी के निदेशक केदार पासवान, उपनिदेशक मुजताबा अहमद समेत आठ लोग आरोपी थे।
इससे पहले 24 सितम्बर को पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन समेत आठ आरोपियों के बयान सीबीआई कोर्ट में दर्ज हुए। 15 सितम्बर को इस मामले में अभियोजन साक्ष्य बंद हो गया था। सीबीआई की ओर से अंतिम गवाह के रूप में मामले के जांच अधिकारी अनिल कुमार सिंह की कोर्ट में गवाही हुई। सीबीआई ने कुल 45 गवाहों को पेश किया।