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    सुख भरे दिन गयो रे भैया अब महंगाई आयो रे, पार्सल सहित अन्य डाक सेवाएं हुई महंगी; गंगाजल के लिए भी खर्चने होंगे ज्यादा पैसे

    By Nalini RanjanEdited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 03 Nov 2023 01:33 PM (IST)

    Bihar News केंद्रीय जीएसटी काउंसिल में निर्णय लिया गया है कि आपको डाक विभाग की सेवाओं के लिए 18 प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ेगा। दरअसल अब अब डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जा रहा है जिसकी वजह से सेवाओं की कीमतों में इजाफा होगा।

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    सुख भरे दिन गयो रे भैया अब महंगाई आयो रे, पार्सल सहित अन्य डाक सेवाएं हुई महंगी

    नलिनी रंजन, पटना। अब डाक विभाग की सेवाओं के लिए 18 प्रतिशत अधिक भुगतान करना होगा। डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाएगा। केंद्रीय जीएसटी काउंसिल में इस आशय का निर्णय लिया गया है।

    अवर डाक अधीक्षक पटना डिविजन राजदेव प्रसाद ने बताया कि अब डाक विभाग की विभिन्न सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जा रहा है। स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, पार्सल, आधार कार्ड अपडेट, गंगाजल आदि पर भी शुल्क लिए जाएंगे।

    गंगोत्री से गंगाजल मंगा कर 250 और 500 एमएल की बोतल डाकघर के माध्यम से लोगों को उपलब्ध कराई जाती थी, अभी तक इसके लिए क्रमश: 30 रुपये और 38 रुपये लिए जाते थे। अब ग्राहकों को 35 और 43 रुपये देने होंगे। इसी तरह 24 रुपये की जगह स्पीड पोस्ट पर न्यूनतम 26 रुपये लिए जाएंगे।

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    इन सेवाओं पर लगेगा टैक्स

    ग्राहक पता सत्यापन, आधार कार्ड सत्यापन, बिल मेल सेवा, पंजीकृत पुस्तक पैकेट, व्यवसाय उत्तर परमिट, बीआरपी लिफाफा, बीआरपी अंतर्देशीय पत्र कार्ड, बीआरपी मुद्रित पोस्टकार्ड, व्यवसाय उत्तर परमिट नवीनीकरण, सीधी पोस्ट, दुर्गा मल्लेश्वरम स्वामी प्रसादम की बिक्री, पत्रिका पोस्ट, ई-भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय एयर पार्सल, पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय एम बैग, पंजीकृत विदेशी पत्र, पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रित पत्र पर टैक्स लगेगा।

    इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एसएएल पार्सल, टीसीएस गोपनीय- 2, पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय लघु पैकेट, एरोग्राम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट सेवा, पंजीकृत पत्र, मीडिया पोस्ट-पासबुक, पंजीकृत मुद्रित पुस्तक, पंजीकृत आवधिक, पोस्टबैग और पोस्टबाक्स नया, पोस्टबैग और पोस्टबाक्स नवीनीकरण, पोस्टबाक्स नया, पंजीकृत पैटर्न और नमूना पैकेट, राखी मेल सेवा, पंजीकृत समाचार पत्र-बंडल, पंजीकृत समाचार पत्र, मुद्रित पीसी, राखी लिफाफा, राखी लिफाफा आदि पर भी टैक्स लगेगा।

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