Bihar News : चालान बकाया तो नहीं बनेगा निजी वाहनों का प्रदूषण प्रमाणपत्र, फरवरी से लागू हो जाएगी नई व्यवस्था
बिहार में वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनवाने को लेकर जल्द ही नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत यदि किसी निजी वाहन का चालान बकाया है तो उसके लिए ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, पटना। अगर आपकी कार, बाइक, स्कूटी या अन्य निजी वाहन का चालान बकाया है, तो प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बन सकेगा। बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के पकड़े जाने पर आपको जुर्माना भी देना होगा। निजी वाहनों के लंबित चालान को देखते हुए परिवहन विभाग यह नई व्यवस्था बना रहा है।
परिवहन विभाग की आयुक्त सीमा त्रिपाठी ने बताया कि प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाने के लिए इंटीग्रेटेड साफ्टवेयर का काम अंतिम चरण में है। अगले माह 15 फरवरी तक नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। अभी तक सिर्फ व्यावसायिक वाहनों के लिए यह नियम लागू था।
दरअसल, नियमों का उल्लंघन करने पर बड़ी संख्या में हैंड हेल्ड डिवाइस की मदद से वाहन चालकों का ई-चालान तो काटा जा रहा है, मगर उस अनुपात में चालान की राशि जमा नहीं की जा रही है। विभागीय समीक्षा में यह देखा गया कि बड़ी संख्या में निजी वाहन चालक चालान जमा नहीं करा रहे हैं और आराम से गाड़ी से घूम रहे हैं।
ऐसे वाहन चालकों पर सख्ती दिखाते हुए इंटीग्रेटेड साफ्टवेयर की व्यवस्था की जा रही है। इसमें अगर वाहन चालक चालान की राशि जमा नहीं करेंगे तो प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाते समय साफ्टवेयर यह बता देगा कि उनका चालान बकाया है। बिना चालान जमा करे, आगे की प्रक्रिया ही पूरी नहीं होगी। विभाग को उम्मीद है कि इससे चालान जमा करने वालों की संख्या में वृद्धि होगी।

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