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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 12, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Pilot Training: बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट 60 उम्मीदवारों को देगा पायलट प्रशिक्षण, ये है आवेदन की आखिरी तारीख

Published: Tue, 12 Mar 2024 04:00 AM (IST)

बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट वर्ष 2023-24 के दौरान 60 लोगों को पायलट को प्रशिक्षण देगा। इस संबंध में संस्थान ने विज्ञापन ...और पढ़ें

बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट वर्ष 2023-24 के दौरान 60 लोगों को पायलट का प्रशिक्षण देगा।
बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट वर्ष 2023-24 के दौरान 60 लोगों को पायलट का प्रशिक्षण देगा।

HighLights

  1. आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गयी है।
  2. इंस्टीट्यूट से मिली जानकारी के अनुसार, सीपीएल के लिए 40 सीट, जबकि पीपीएल के लिए 20 सीटें निर्धारित हैं।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट वर्ष 2023-24 के दौरान 60 लोगों को पायलट का प्रशिक्षण देगा। इस संबंध में संस्थान ने विज्ञापन जारी कर दिया है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गयी है। फ्लाइंग इंस्टीट्यूट में प्राइवेट प्लेन चालक का लाइसेंस (पीपीएल) और कमर्शियल पायलट का लाइलेंस (सीपीएल) का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

इंस्टीट्यूट से मिली जानकारी के अनुसार, सीपीएल के लिए 40 सीट, जबकि पीपीएल के लिए 20 सीटें निर्धारित हैं। पाठ्यक्रम में नामांकन के इच्छुक महिला और पुरुष अभ्यर्थी को स्पीड पोस्ट से आवेदन पत्र देना होगा।

ये है जरूरी अर्हता

इस प्रशिक्षण में नामांकन के लिए अभ्यर्थी के पास भौतिक के साथ प्लस टू की डिग्री आवश्यक होगी। अभ्यर्थियों की आयु 17 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कुल प्रशिक्षण की अवधि 60 घंटों की होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी को पांच हजार रुपये प्रति घंटा, कुल तीन लाख का भुगतान चयनित प्रशिक्षु को प्रशिक्षण शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा।

सीपीएल की 40 सीटों में आठ एससी, एक एसटी, 10 सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सात पिछड़ा वर्ग, चार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 10 सीटें अनारक्षित हैं।

इसी प्रकार से सीपीएल का प्रशिक्षण अवधि 200 घंटों की होगी जिसके लिए पांच हजार प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क का भुगतान करना होगा। सीपीएल कोर्स का प्रशिक्षण शुल्क कुल 10 लाख रखा गया है।

पीपीएल की 20 सीटों में चार सीट अनुसूचित जाति, पांच सीट अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चार सीट पिछड़ा वर्ग, दो सीट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और पांच सीट अनारक्षित हैं। आरक्षित व अनारक्षित सीटों पर सिर्फ बिहार के स्थायी निवासियों का नामांकन होगा।

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