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    फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल: पटना HC का निर्देश- मुख्य आरोपी के जमानत केस में चार्जशीट के साथ जवाब दायर करे NIA

    By Arun AsheshEdited By: Prateek Jain
    Updated: Sun, 17 Sep 2023 02:50 AM (IST)

    Phulwarisharif terror module Case पटना हाईकोर्ट ने फुलवारीशरीफ आतंकी माड्यूल के मुख्य आरोपी नुरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नुरुद्दीन जंगी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को तीन सप्ताह के भीतर चार्ज शीट के साथ अपना जवाब दायर करने को कहा है। न्यायाधीश आशुतोष कुमार एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने नुरुद्दीन की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई की।

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    फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल: पटना HC का निर्देश- मुख्य आरोपी के जमानत केस में चार्जशीट के साथ जवाब दायर करे NIA

    Bihar News: राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाईकोर्ट ने फुलवारीशरीफ आतंकी माड्यूल के मुख्य आरोपी नुरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नुरुद्दीन जंगी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को तीन सप्ताह के भीतर चार्ज शीट के साथ अपना जवाब दायर करने को कहा है।

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    न्यायाधीश आशुतोष कुमार एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने नुरुद्दीन की आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई की।

    इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत, पटना ने जंगी को फुलवारी कांड की साजिश के पीछे कानूनी मास्टरमाइंड मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    आरोपी को लखनऊ से किया गया था गिरफ्तार

    आरोपी जंगी को जुलाई 2022 में यूपी एटीएस की मदद से लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उसे पटना की एनआईए अदालत में पेश किया गया। फिलहाल वह पटना जेल में बंद है।

    जंगी ने एनआईए, पटना की विशेष अदालत के समक्ष जून 2023 में अपनी जमानत दायर की थी। यह याचिका खारिज हो गई थी। जंगी ने एनआईए के आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट के समक्ष अपील की है।

    आरोपी के वकील ने की थी ये अपील

    नुरुद्दीन जंगी के वकील कुंदन कुमार ओझा ने अदालत के समक्ष अपील करने में 50 दिन की देरी माफ करने की प्रार्थना की थी , जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

    इस मामले में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एन. सिंह ने किया। अदालत ने एनआईए के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करने के लिए कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई चार अक्‍टूबर को होगी।

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