पटना–पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: भूमि अधिग्रहण के लिए एमवीआर के विशेष पुनरीक्षण का निर्देश
यह पत्र वैशाली समस्तीपुर दरभंगा सहरसा मधेपुरा तथा पूर्णिया के जिलाधिकारियों को लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि केन्द्रीय मूल्यांकन समिति से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करें।अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शनिवार को अधिग्रहण से जुड़े छह जिलों के जिलाधिकारियाें काे पत्र लिखा है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भारतमाला परियोजना (चरण- II) के तहत पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शनिवार को अधिग्रहण से जुड़े छह जिलों के जिलाधिकारियाें काे पत्र लिखा है।
पत्र में कहा गया है कि वे इस परियोजना के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से जारी प्रारंभिक अधिसूचना से पूर्व प्राक्कलित न्यूनतम मूल्य का विशेष पुनरीक्षण करें। यह पत्र वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा तथा पूर्णिया के जिलाधिकारियों को लिखा गया है। पत्र में कहा गया है कि केन्द्रीय मूल्यांकन समिति से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित करें।
पत्र में कहा गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 26 (3) के अनुसार जिलाधिकारी को किसी क्षेत्र में अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व वहां के प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर पुनरीक्षित मूल्य निर्धारण की कार्रवाई करनी होती है। इसी क्रम में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की अधिसूचना के आलोक में बिहार स्टॉम्प (संशोधन) नियमावली, 2013 के उपनियम-7 के तहत एमवीआर के विशेष पुनरीक्षण का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान व भू-स्वामी को उनकी भूमि के बदले वर्तमान बाजार दर पर आधारित मुआवजा मिले। इसके कारण भारतमाला परियोजना जैसी बुनियादी संरचना परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो।
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