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    बिना पेनाल्टी के होल्डिंग टैक्स जमा करने का आखिरी मौका, इस तारीख से भरना होगा 1.5 प्रतिशत ब्याज

    Updated: Mon, 01 Sep 2025 03:18 PM (IST)

    पटना नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति मालिकों के लिए संपत्ति कर बिना जुर्माने के भरने का अंतिम मौका सितंबर तक है। नगर आयुक्त ने टैक्स काउंटरों पर कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। समय पर भुगतान करके अतिरिक्त शुल्क से बचने की अपील की गई है।

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    होल्डिंग टैक्स बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा करने का अंतिम माह

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना नगर निगम क्षेत्र के भूखंड, दुकान या अन्य संपत्ति मालिकों को संपत्ति कर में बगैर दंड या अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के लिए सितंबर महीना अंतिम समय है।

    नियमानुसार, सितंबर में संपत्ति कर का भुगतान करने पर आम जनों को न तो किसी तरह की छूट मिलती है न ही कोई पेनल्टी देना होता है। परंतु 30 सितंबर के बाद उन्हें अतिरिक्त पेनल्टी लगेगी।

    नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर द्वारा सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पटना नगर निगम अन्तर्गत स्थापित सभी टैक्स काउंटरों पर संपत्ति कर एवं ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क के भुगतान करने हेतु कर्मी निरंतर मौजूद रहे एवं आमजनों की टैक्स भुगतान में सहायता करें।

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    उन्होंने बताया कि नए वित्तीय वर्ष आरंभ होते ही एक अप्रैल से 30 जून तक होल्डिंग टैक्स भुगतान पर पांच प्रतिशत का छूट दिया जाता है, जबकि सितंबर में किसी तरह का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाता है। वहीं एक अक्टूबर से 31 मार्च तक भुगतान पर डेढ़ प्रतिशत की दंड निर्धारित है।

    घर बैठे आनलाइन भुगतान की भी है सुविधा

    नगर निगम द्वारा ऐसे व्यक्ति जो घर बैठे अपने संपत्ति कर का भुगतान करना चाहते हैं उनके लिए भी आनलाइन की व्यवस्था की गई है। पटनावासियों को संपत्ति शुल्क का भुगतान करने के लिए नगर निगम की वेबसाइट https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx एवं https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public पर जाकर सीधे सीधे अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं।

    सभी इसके साथ ही व्हाट्सएप चैट बोट 924447449 के माध्यम से भी घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही नगर निगम कर्मियों द्वारा आम जनों को मांग पत्र भी घर बैठे उपलब्ध कराया जा रहा है।

    पटना नगर निगम के संपत्ति कर भुगतान में रोस्टर अनुसार भुगतान करने पर ही आमजन को लाभ होगा। नगर निगम द्वारा आमजनों से अपील की जाती है कि ससमय अपने संपत्तिकर का भुगतान करें एवं अतिरिक्त शुल्क से बचें।

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