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    Patna: नो पार्किंग जोन में पांच मिनट का वक्‍त, ज्‍यादा समय तक लगाई गाड़ी तो ढीली होगी जेब

    By Pawan Mishra Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 07:13 PM (IST)

    पटना में नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर अब जुर्माना लगेगा। शहर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। यातायात पुलिस ऑनलाइन चालान काटेगी, जो आपके घर भेजा जाएगा। यातायात नियमों का पालन करें और अपनी गाड़ियों को पार्किंग स्थलों पर ही खड़ी करें।

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    नेहरू पथ पर लगा जाम। जागरण

    मनीष कुमार, पटना। शहर में लगातार बढ़ते जाम और अनियंत्रित पार्किंग व्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है।

    शनिवार से नो पार्किंग जोन में कोई भी वाहन पांच मिनट से अधिक खड़ा मिला तो उसका चालान काटा जाएगा। इसके साथ ही वाहन स्वामी को नोटिस भी भेजा जाएगा। 

    स्‍वत: स्‍कैन कर लेगा कैमरा 

    आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकाॅग्निशन (ANPR) कैमरे की मदद से इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पांच मिनट से ज्यादा खड़े वाहनों के नंबर को स्वतः स्कैन कर चालान क‍िया जाएगा।

    ई-चालान के साथ ही वाहन मालिक के पते पर नोटिस भी भेजा जाएगा। निगम प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम रहेगा।

    नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने बताया कि शहर को जाम मुक्त बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अनधिकृत पार्किंग के कारण मुख्य सड़कों पर रोजाना जाम की स्थिति बन रही है।

    नई व्यवस्था लागू होते ही बिना वजह गाड़ियों को सड़क किनारे छोड़ने वालों पर अंकुश लगेगा। पहले दिन 50 वाहनों का चालान काटे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

    इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के साथ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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    उन्होंने स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में नियम को और कठोर किया जाएगा। निगम प्रशासन का दावा है कि नई प्रणाली लागू होने से शहर में यातायात व्यवस्था सुधरेगी और जाम की समस्या में काफी कमी आएगी।

    150 आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकाग्निशन कैमरों से कटेगा चालान

    शहर में पटना नगर निगम स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। 415 स्थानों पर 3,300 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

    500 से 2,500 रुपये तक जुर्माने का प्रविधान

    शहर में सभी तरह के वाहनों पर नो पार्किंग नियम तोड़ने पर न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह राशि उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर बढ़कर अधिकतम 2,500 रुपये तक जा सकती है।

    फ्री पार्किंग जोन विकसित करने की जरूरत

    निगम प्रशासन का कहना है कि अनधिकृत पार्किंग यातायात बाधित करती है, इसलिए नियम कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं। वहीं, लोगों का कहना है कि लगातार कार्रवाई के साथ-साथ शहर में पर्याप्त फ्री पार्किंग जोन भी विकसित किए जाने चाहिए1