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    Patna News: नाइजीरियन नागरिक को पटना हाईकोर्ट ने दी जमानत, अवैध रूप से भारत की सीमा में किया था प्रवेश

    Updated: Sat, 20 Jul 2024 10:08 PM (IST)

    Patna News पटना हाईकोर्ट ने एक नाइजीरियन नागरिक के अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करने के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ...और पढ़ें

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    हाई कोर्ट ने नाइजीरियन नागरिक को दी जमानत (जागरण)

     जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: पटना हाईकोर्ट ने एक नाइजीरियन नागरिक के अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करने के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी। साथ ही कोर्ट ने इस मामले को सीतामढ़ी कोर्ट से पटना स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है ।

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    न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने अगस्टिन चिनेट नेवोट उर्फ अगस्टिन चिनेन्दु नवाओडु की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को तीन महीने के भीतर स्पीडी ट्रायल करने भी आदेश दिया है। अदालती आदेश के अनुपालन में सुरसंड के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे। उनके साथ-साथ पटना इस्कान के अध्यक्ष कृष्ण कृपा दास भी कोर्ट में उपस्थित थे।

    कोर्ट ने नाइजीरियन नागरिक को तीन महीने के लिए पटना स्थित इस्कॉन संस्था में ही रहने के लिए कहा है । ग़ौरतलब है कि पुलिस ने नाइजीरियन नागरिक को एक धोखाधड़ी करने वाले संगठित गिरोह का सदस्य बताते हुए 1 मई 2023 को गिरफ़्तार किया था।

    उस पर आईपीसी को धारा 420,466,468,471, 120 बी, 212,34 एवं विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 एवं पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत सुरसंड थाना कांड संख्या 220/2023 दर्ज किया गया था।

    याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि नाइजीरियाई नागरिक इस्कॉन नामक संस्था से जुड़ा हुआ है और वह भूलवश भारत की सीमा में घुस आया। केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता डा. के एन. सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगस्टिन बिना वैध वीजा एवं कागजात के भारतीय सीमा में घुस आया जो कि एक संगीन अपराध है।

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