Updated: Thu, 29 May 2025 02:27 PM (IST)
आयकर विभाग ने व्यक्तिगत करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 45 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी गई है। आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आईटीआर फॉर्म में संशोधन के कारण यह निर्णय लिया गया जिसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना है। सीबीडीटी ने प्रणालीगत तैयारी को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया।
जागरण संवाददाता, पटना। आयकर विभाग की ओर से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अब व्यक्तिगत आयकरदाताओं को अतिरिक्त 45 दिनों का समय मिलेगा। पहले 31 जुलाई आखिरी तिथि निर्धारित होती थी। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए कुछ फॉर्म भी जारी हो चुके है, लेकिन अभी प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है।
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अमूमन यह अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के आरंभ में ही जारी हो जाते हैं, लेकिन अब तक यह जारी नहीं हुआ है। ऐसे में अब आयकरदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने को लेकर अधिसूचना जारी हुई है।
सीए आशीष रोहगती एवं सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि आयकर विभाग के अधिसूचना के अनुसार, आकलन वर्ष 2025-26 के लिए अधिसूचित आईटीआर प्रपत्रों में संरचनात्मक और विषयवस्तु संबंधित संशोधन किए गए हैं। इससे उद्देश्य अनुपालन सरल बनाना, पारदर्शिता को बढ़ाना और सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।
इन परिवर्तनों के कारण प्रणाली के विकास, एकीकरण और आवश्यक यूटिलिटीज के परीक्षण में अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ी है।
उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की अधिसूचना के अनुसार अतिरिक्त 31 मई तक दाखिल की जाने वाली टीडीएस विवरणियों से उत्पन्न क्रेडिट्स जून के प्रारंभ में होने की संभावना है। इससे रिटर्न दाखिल करने की समय सीमित हो जाएगी।
आईटीआर प्रपत्रों में हुए व्यापक बदलाव और आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न यूटिलिटीज की प्रणालीगत तैयारी को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब आयकरदाता सुविधा एवं सहज रिटर्न फाइलिंग 31 जुलाई की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दिया गया है।
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