Bihar: संपत्ति कर बकायेदारों के लिए विशेष छूट योजना, 100 प्रतिशत ब्याज और जुर्माना माफ
बिहार सरकार ने संपत्ति कर बकायेदारों के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत, करदाता 31 मार्च 2026 तक अपने बकाया संपत्ति कर पर 100% ब्याज और जुर्माने की छूट पा सकते हैं। उन्हें केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा। यह योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और सरकारी संपत्तियों पर लागू है।

पटना नगर निगम की वेबसाइट।
जागरण संवाददाता, पटना। नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना के आलोक में पटना नगर निगम ने बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं शास्ति (जुर्माना) में छूट योजना–2025 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी।
इसके तहत संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत मिली है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर के सभी करदाताओं को अब लंबित संपत्ति कर पर पूरे 100 प्रतिशत ब्याज और जुर्माना की माफी का लाभ मिलेगा।
संपत्ति धारक को केवल मूल कर राशि एक मुश्त जमा करनी होगी, जिसके बाद उनका पूरा बकाया समाप्त माना जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं इससे पूर्व के बकाया करदाता मूल राशि जमा कर संपूर्ण ब्याज और जुर्माना से मुक्ति पा सकते हैं। इस छूट का लाभ निर्धारित अवधि तक मिलेगा।
इस योजना का लाभ आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत सहित केंद्र व राज्य सरकार की सभी संपत्तियों पर भी उपलब्ध रहेगा। कोर्ट या ट्रिब्यूनल में लंबित मामलों के करदाता भी मामला वापस लेने का लिखित प्रमाण प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिनका होल्डिंग नंबर अब तक स्व-निर्धारित नहीं हुआ है, वे भी इस योजना में शामिल होकर कर निर्धारण करा सकेंगे।
निर्धारण नगर निगम द्वारा तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। निगम प्रशासन ने संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे इस योजना वन टाइम सेटलमेंट का लाभ उठाकर समय पर मूल राशि का भुगतान करें और 100 प्रतिशत ब्याज एवं जुर्माना माफी प्राप्त करें।
गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई
गौरतलब है कि पटना नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया जाता है योजना के तहत किए गए भुगतान की जांच की जाएगी। गलत जानकारी देने या तथ्य छिपाने की स्थिति में दी गई छूट रद कर दी जाएगी और नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
भुगतान की सरल व्यव्स्था
संपत्ति कर भुगतान की सुविधा वॉट्सऐप चैटबॉट 9264447449, पटना नगर निगम कार्यालयों तथा निगम की अधिकृत वेबसाइट https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public/property/search_property.html?fwd_url=demand_details पर मिलेगी।

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