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    Bihar News: पटना के खान सर की बढ़ी मुश्किलें, बीपीएससी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

    मोहम्मद रहमान उर्फ मोतीउर रहमान खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 70वीं प्राऱंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का है। खान सर कदमकुआं थाना क्षेत्र के जगत नारायण रोड जगजीवन गली के निवासी हैं।

    By anil kumar Edited By: Akshay Pandey Updated: Sat, 24 May 2025 09:13 PM (IST)
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    खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जागरण आर्काइव।

    जागरण संवाददाता, पटना। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - 26 की अदालत ने शनिवार को शिक्षक मोहम्मद रहमान उर्फ मोतीउर रहमान खान (खान सर) की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में यह आदेश दिया गया। 

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    23 दिसंबर 2024 की है घटना

    आरोपित खान सर कदमकुआं थाना क्षेत्र के जगत नारायण रोड जगजीवन गली के निवासी हैं। यह मामला गर्दनीबाग थाना कांड संख्या 712/2024 से जुड़ा है। बताया जाता है कि घटना 23 दिसंबर 2024 की है।

    परीक्षा रद्द करने को लेकर जुलूस निकाला था

    मामले के आरोपितों ने बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर जुलूस निकाला था और सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने का आरोप है। मामले में गर्दनीबाग थाना में कांड संख्या 712/24 दर्ज किया गया था। मामला बीएनएस की धारा 191 (2), 195(2), 223, 132, 62 (2) एवं आईटी एक्ट की धारा 66(C) एवं 66 (D) के तहत दर्ज किया गया था। 

    खान सर ने कहा था, उनके पास हैं सुबूत

    मामले में खान सर ने दावा किया था कि उन्हें 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में धांधली के ठोस सबूत मिले हैं, जिसमें पेपर लीक और पेपर बदलने जैसी अनियमितताएं शामिल हैं. उन्होंने यह भी दावा किया है। 

    बीपीएससी ने खान सर के आरोपों को किया था खारिज

    बीसीएससी ने खान सर के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि परीक्षा में कोई अनियमितता नहीं हुई है। आयोग ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से भी इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया था। 

    हिरासत में भी लिए गए थे खान सर

    बता दें कि बिहार पुलिस ने राज्य में 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के नियमों में बदलाव के खिलाफ छात्रों के साथ प्रदर्शन कर रहे पटना के शिक्षक खान सर को हिरासत में भी ले लिया था। हालांकि उन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया था।  

    सरकारी संपत्ति को पहुंचाया गया था नुकसान

    बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर राज्य में बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान पटना सहित पूरे प्रदेश में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया था। इसी मामले में अदालत ने आदेश दिया है।