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    पटना हाई कोर्ट ने सहायक प्राध्यापिका के तबादला आदेश पर लगाई रोक, BRA बिहार यूनिवर्सिटी से मांगा जवाब

    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:26 PM (IST)

    पटना हाई कोर्ट ने डीसी कॉलेज, हाजीपुर की सहायक प्राध्यापिका डॉ. मीना के तबादले पर अंतरिम रोक लगाई। न्यायालय ने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के स्थानांतरण आदेश को स्थगित किया। डॉ. मीना ने अपने ट्रांसफर को चुनौती दी थी, जिसे उन्होंने मनमाना बताया। अदालत ने विश्वविद्यालय से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 16 जनवरी 2026 को तय की।

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    पटना हाई कोर्ट।

    विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने डीसी कॉलेज, हाजीपुर की हिन्दी विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉ. मीना के स्थानांतरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायाधीश आलोक कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा जारी ट्रांसफर आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का निर्देश दिया।

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    डॉ. मीना ने अपने स्थानांतरण—जो 25 सितंबर 2025 को जारी मेमो संख्या बी/2367 के माध्यम से डीसी कॉलेज, हाजीपुर से एसएनएस कॉलेज, मोतिहारी के लिए किया गया था—को चुनौती देते हुए दायर याचिका में कहा कि यह आदेश मनमाना, अवैध और शक्ति का दुरुपयोग है।

    याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि वह विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पद पर कार्यरत हैं, जबकि विभाग के एक अन्य शिक्षक, डॉ. प्रकाश कुमार, अस्वीकृत पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में ‘पोस्ट के रेशनलाइजेशन’ के नाम पर उनका स्थानांतरण पूरी तरह अनुचित है।

    याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता बिनोदानंद मिश्र ने अदालत को बताया कि कॉलेज के प्राचार्य द्वारा 31 मार्च 2023 को विश्वविद्यालय को भेजे गए पत्र (अनुलग्नक-5) से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का पद विधिवत् स्वीकृत है, जबकि दूसरे शिक्षक का पद नहीं है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय ने गलत तरीके से याचिकाकर्ता को ही स्थानांतरित कर दिया।

    अदालत ने विश्वविद्यालय की ओर से जवाब दाखिल करने हेतु चार सप्ताह का समय दिया है और निर्देश दिया कि विस्तृत प्रतिवाद हलफनामा दायर किया जाए। साथ ही न्यायालय ने ट्रांसफर आदेश को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया है।

    अदालत ने सह-प्रतिवादी डॉ. प्रकाश कुमार को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी 2026 तय की है।