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    BJP नेता 2 साल बाद दोबारा बन गए 'माननीय', देर रात पटना हाईकोर्ट से आई राहत देने वाली खबर

    Updated: Thu, 24 Jul 2025 12:25 PM (IST)

    भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दो साल की सजा के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता रद हो गई थी जिसे अब बहाल कर दिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। मिश्रीलाल यादव अब विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। यह फैसला एमपी-एमएलए कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आया जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

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    मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता बहाल। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। दो साल की सजा के आधार पर विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके भाजपा के मिश्रीलाल यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

    हाई कोर्ट के आदेश पर बुधवार से उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय की ओर से देर रात अधिसूचना भी जारी कर दी गई।

    मिश्रीलाल गुरुवार से विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेंगे। अभी मानसून सत्र चल रहा है। यह शुक्रवार तक चलेगा।

    रद कर दी गई थी विधानसभा सदस्यता

    दरभंगा स्थित एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट ने इस साल 27 मई को एक मामले में दोषी मानते हुए भाजपा विधायक को दो साल की सजा सुनाई थी। इसी आधार पर विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

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    उनके विधानसभा क्षेत्र अलीनगर को रिक्त भी कर दिया गया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध मिश्रीलाल हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने विशेष कोर्ट के दोषसिद्धि वाले निर्णय को निरस्त कर दिया।

    हाई कोर्ट का आदेश विधानसभा पहुंचा। विधानसभा ने अपने उस आदेश को रद कर दिया, जिसके माध्यम से मिश्रीलाल यादव की सदस्यता समाप्त की गई थी।

    निश्चित रूप से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के लिए यह एक अच्छी खबर है।