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    ANM पद के लिए ऑनलाइन आवेदन में गलतियों के लिए अभ्यर्थी होंगे जिम्मेदार, याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट से बड़ा झटका

    Updated: Tue, 12 Aug 2025 10:00 AM (IST)

    पटना उच्च न्यायालय ने एएनएम पद के लिए ऑनलाइन आवेदन में श्रेणी की त्रुटि के मामले में चांदनी कुमारी की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की जिम्मेदारी प्रार्थी की है। प्रार्थी ने साइबर कैफे से फॉर्म भरा था और ईबीसी की जगह बीसी श्रेणी दर्ज हो गई थी। आयोग ने सुधार का मौका दिया।

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    हाईकोर्ट ने एएनएम नियुक्ति याचिका खारिज की। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने एएनएम पद के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने में कोटि संबंधी त्रुटि के मामले में प्रार्थी चांदनी कुमारी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

    न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की संभावना को देखते हुए प्रार्थी को स्वयं इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी।

    प्रार्थी का कहना था कि वह कंप्यूटर में दक्ष नहीं है, इसलिए उसने साइबर कैफे से फॉर्म भरा, लेकिन तकनीकी त्रुटि के कारण ईबीसी कोटि की जगह बीसी कोटि दर्ज हो गई।

    तकनीकी सेवा आयोग ने जब उसे इसे सुधारने का मौका दिया, तो उसने सुधार किया और काउंसलिंग में भी भाग लिया, लेकिन उसे अनारक्षित कोटि की अभ्यर्थी मान लिया गया और नियुक्ति सूची से बाहर कर दिया गया।

    यह गलती जानबूझकर नहीं की गई थी और वह ईबीसी कोटि की अभ्यर्थी है।

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