Bihar News: 19858 कांस्टेबलों के तबादले पर लगी रोक हटी, याचिकाकर्ताओं को फिलहाल राहत
पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा 19858 सिपाहियों के तबादले पर लगी रोक हटा दी है लेकिन व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं के लिए यह रोक जारी रहेगी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि तबादले बिना किसी नीति के किए गए क्योंकि पिछली नीति 2022 में समाप्त हो गई थी। उन्होंने इन तबादलों को भेदभावपूर्ण बताया है क्योंकि कई सिपाही अभी भी अपने मूल जिलों में कार्यरत हैं।

जागरण संवाददाता, पटना। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा किए गए 19858 सिपाहियों के तबादले पर लगी अंतरिम रोक हटा ली है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
हालांकि, व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर करने वाले सिपाहियों के तबादले पर अंतरिम रोक अभी जारी रहेगी। मालूम हो कि हाईकोर्ट के अवकाश के दौरान न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा ने अमिताभ बच्चन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को चार सप्ताह में विस्तृत स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। ये याचिकाएं अधिवक्ता अवनीश कुमार के माध्यम से दायर की गई थीं।
याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील थी कि राज्य सरकार ने पांच मई 2025 को एक ही आदेश के जरिए करीब 19858 सिपाहियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला कर दिया, जबकि वर्तमान में कोई तबादला नीति मौजूद नहीं है।
याचिका में यह भी कहा गया कि पूर्व की तबादला नीति वर्ष 2022 में समाप्त कर दी गई और तब से कोई नई नीति लागू नहीं हुई है। इसके बावजूद 2010 से 2015 के बीच नियुक्त कांस्टेबलों का मनमाने तरीके से तबादला कर दिया गया, जबकि कई अन्य कांस्टेबल अभी भी उसी जिले में कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं ने तबादलों को न केवल नीतिविहीन बताया, बल्कि इसे भेदभावपूर्ण भी बताया।
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