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    पटना हाई कोर्ट के वकील कोटे से जज नियुक्ति के लिए भेजे 11 नाम, केंद्र सरकार जारी करेगी अधिसूचना

    पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी को देखते हुए कॉलेजियम ने वकील कोटे से ग्यारह अधिवक्ताओं के नाम सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं। कॉलेजियम ने पहले चरण में आठ और दूसरे चरण में तीन अधिवक्ताओं के नाम भेजे। उच्च न्यायालय ने राजभवन और राज्य सरकार के विधि विभाग को भी सूचित कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इन नामों पर विचार करेगा।

    By Pratyush Pratap Singh Edited By: Rajat Mourya Updated: Wed, 27 Aug 2025 09:01 PM (IST)
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    पटना हाई कोर्ट के वकील कोटे से जज नियुक्ति के लिए भेजे 11 नाम, केंद्र सरकार जारी करेगी अधिसूचना

    विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी को देखते हुए कॉलेजियम ने वकील कोटा से ग्यारह अधिवक्ताओं के नाम सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं। जानकारी के मुताबिक, कॉलेजियम ने यह नाम दो चरणों में भेजे।

    पहले चरण में आठ अधिवक्ताओं- गिरिजेश कुमार, राघवानंद, नदीम सिराज, आलोक कुमार, रंजन कुमार झा, इति सुमन, कुमार मनीष और संजीव कुमार के नाम शामिल थे। इसके बाद दूसरे चरण में तीन अधिवक्ताओं- विकास कुमार, राज कुमार सहाय और राणा विक्रम सिंह के नाम भेजे गए।

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    दोनों सूचियों को मिलाकर कुल ग्यारह नाम सुप्रीम कोर्ट को भेजे गए हैं। हाई कोर्ट ने इस संबंध में राजभवन और राज्य सरकार के विधि विभाग को भी जानकारी दे दी है।

    अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इन नामों पर विचार करेगा और संबंधित अधिवक्ताओं से संवाद के बाद अंतिम सहमति देगा। इसके उपरांत केंद्र सरकार नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेगी।

    न्यायाधीश पीबी बजनथ्री बने पटना हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

    न्यायाधीश पीबी बजनथ्री को पटना हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत न्यायाधीश पवनकुमार भीमप्पा बजनथ्री को पटना हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।

    यह आदेश 27 अगस्त को जारी अधिसूचना के माध्यम से दिया गया। न्यायाधीश बजनथ्री को यह जिम्मेदारी तब सौंपी गई है जब मौजूदा मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया और उन्होंने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार छोड़ दिया।

    कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि न्यायाधीश बजनथ्री तुरंत प्रभाव से यह दायित्व निभाएंगे। अधिसूचना की प्रतियां राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समेत संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं।