बम विस्फोट से जुड़े मामले में 14 आरोपितों को बरी किए जाने पर पटना हाईकोर्ट की मुहर, कहा- फैसले में कोई खामी नहीं
पटना हाई कोर्ट ने बांका जिले के बम विस्फोट और हत्या मामले में 14 आरोपितों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ...और पढ़ें

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)
जागरण संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने बांका जिले के एक बहुचर्चित बम विस्फोट और हत्या मामले में 14 आरोपितों को बरी किए जाने के खिलाफ दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है।
याचिकाकर्ता सुनील यादव की अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में किसी तरह की कानूनी खामी नहीं है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं बनती।
इस मामले में 2016 में जमीन को लेकर हुए विवाद के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 लोगों पर पथराव, बम फेंकने और एक व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया था।
ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 14 आरोपितों को बरी कर दिया था, जबकि एक आरोपित मास्टर राउत के खिलाफ बम फेंककर हत्या करने का अपराध साबित पाया था।
अपीलकर्ता ने आरोप लगाया था कि सभी अभियुक्त एक अवैध भीड़ के रूप में घटनास्थल पर मौजूद थे और समान उद्देश्य से अपराध में सहभागी थे। लेकिन हाई कोर्ट ने पाया कि सभी गवाह मृतक के परिजन थे, कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया और कथित पथराव के बावजूद किसी को चोट नहीं आई, जो अभियोजन को संदेहास्पद बनाता है।
न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद और न्यायाधीश सौरेंद्र पांडेय की खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य यह नहीं दिखाते कि 14 आरोपितों का कोई साझा आपराधिक उद्देश्य था। इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बरी को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया गया।

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