Bihar: पटना HC ने बिहार वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन व ठेकेदार पर लगाया एक-एक लाख का अर्थदंड
निविदा की शर्त पूरी नहीं किए जाने के बावजूद ट्रांसपोर्टिंग एवं हैंडलिंग एजेंट का ठेका दिए जाने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए बिहार वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एवं ठेकेदार (मनोज कुमार सिंह) पर एक-एक लाख का अर्थदंड लगाया। 46 पृष्ठों के निर्णय से कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कॉरपोरेशन एवं ठेकेदार आठ सप्ताह के भीतर आवेदक को एक-एक लाख रुपये का भुगतान सुनिश्चित करें।
राज्य ब्यूरो, पटना: निविदा की शर्त पूरी नहीं किए जाने के बावजूद ट्रांसपोर्टिंग एवं हैंडलिंग एजेंट का ठेका दिए जाने के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए बिहार वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन एवं ठेकेदार (मनोज कुमार सिंह) पर एक-एक लाख का अर्थदंड लगाया।
रिट याचिका पर सुनाया फैसला
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