वोटर लिस्ट में अपना नाम कब जुड़वा सकते हैं मतदाता? इस दिन से मिलेगा गलतियां सुधारवाने का समय
पटना में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नामों का सत्यापन किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि अभी नाम जुड़वाने का अवसर नहीं है यह 1 अगस्त से 30 सितंबर तक मिलेगा। इस दौरान मतदाता नाम जुड़वाने हटाने स्थानांतरित करने या त्रुटि सुधार के लिए आवेदन कर सकेंगे।

जागरण संवाददाता, पटना। मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण में जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, उनका सत्यापन गणना प्रपत्र व अन्य दस्तावेजों के माध्यम से किया जा रहा है।
फिलहाल कोई भी मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वा सकता है। उन्हें यह मौका एक अगस्त से 30 सितंबर तक दावा व आपत्ति की अवधि में मिलेगा।
जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि दावा व आपत्ति प्राप्त करने की अवधि में मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम हटाने, नाम स्थानांतरित करने या त्रुटि सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए योग्य मतदाता अगस्त व सितंबर माह में संबंधित प्रपत्र जमा करेंगे।
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