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    Bihar Chunav: घर-घर जाकर हो रहा वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन, तैयार रखें ये दस्तावेज; नहीं तो कट जाएगा आपका नाम

    By Vyas Chandra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 05 Jul 2025 10:46 AM (IST)

    पटना में मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्र दे रहे हैं जिसे ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है जिनमें से एक जमा करना होगा। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को जन्म प्रमाण पत्र देना होगा।

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    पटना में मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्र दे रहे हैं। मतदाता इस प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड को स्कैन कर इसे ऑनलाइन अपलोड करने की भी व्यवस्था है। इसमें किसी तरह की संशय की जरूरत नहीं है।

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    पुनरीक्षण को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की सूची जारी की है। इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रपत्र के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराना है। जिनका जन्म एक जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन्हें जन्म तिथि व जन्म स्थान का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है।

    वहीं, जिनकी जन्म तिथि एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच है, उन्हें अपना व अपने माता-पिता का जन्म तिथि व जन्म स्थान का दस्तावेज गणना प्रपत्र के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराना है। बीएलओ द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में मतदाता का नाम, माता-पिता का नाम, पता, नवीनतम सफेद बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज फोटो, मतदाता पहचान पत्र संख्या, आधार संख्या, जन्म तिथि दर्ज करनी है।

    जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि अंतिम सघन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2003 की अर्हता तिथि के आधार पर किया गया था। उस तिथि तक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है, उन्हें फॉर्म के साथ कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ फॉर्म भरना है।

    इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के माता-पिता में से किसी एक का नाम उस तिथि तक मतदाता सूची में शामिल था, तो भी उसे कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, चाहे उसकी जन्मतिथि कुछ भी हो।

    ये प्रमाण पत्र मान्य

    1. केंद्र, राज्य सरकार व सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश

    2. 1 जुलाई 1987 से पहले सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी व सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा जारी आई-कार्ड, दस्तावेज

    3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

    4. पासपोर्ट

    5. मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक व अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र

    6. स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र

    7. वन अधिकार प्रमाण पत्र

    8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र

    9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)

    10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर

    11. सरकार का कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र