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    Bihar Teacher Transfer: सरकारी स्कूलों में पुरुष शिक्षकों का तबादला शुरू, परेशानी वाले शिक्षक यहां दर्ज कराएं शिकायत

    By Dina Nath Sahani Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 02 Jul 2025 08:31 AM (IST)

    बिहार के सरकारी स्कूलों में पुरुष शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग दूरी के आधार पर शिक्षकों का तबादला करेगा लेकिन पारस्परिक स्थानांतरण अनिवार्य नहीं होगा। समस्या होने पर शिक्षक ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय आवंटन में विकल्प न मिलने पर भी शिकायत का मौका मिलेगा।

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    बिहार के सरकारी स्कूलों में पुरुष शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिक्ति, जिलावार छात्र-शिक्षक अनुपात और संबंधित विद्यालयों में स्थानापन्न शिक्षकों की उपलब्धता का विश्लेषण करने के बाद दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों का तबादला किया जाएगा।

    साथ ही शिक्षकों को पारस्परिक स्थानांतरण के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ एक विकल्प है। अगर फिर भी किसी शिक्षक को स्थानांतरण को लेकर कोई समस्या है तो वह ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। जिला स्तरीय स्थापना समिति ऐसे सभी मामलों पर एक-एक कर विचार करेगी।

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    शिक्षा विभाग ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से टीआरई-वन और टीआरई-टू के तहत 2,16,732 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिलों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन के आधार पर नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में विद्यालय आवंटित किया गया है। इनमें से 1,73,076 शिक्षकों ने आवंटित जिला-विद्यालय में योगदान दिया।

    ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनकी पसंद के अनुसार जिला-विद्यालय नहीं मिल पाया है। शिक्षा विभाग के अनुसार विशेष समस्या पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के बाद 21 नवंबर 2024 को स्थानांतरण हेतु नियमित शिक्षकों, विशेष शिक्षकों एवं विद्यालय शिक्षकों से सात श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए थे।

    इन सात श्रेणियों में असाध्य रोग (स्वयं, पति-पत्नी, बच्चों के विभिन्न प्रकार के कैंसर), गंभीर बीमारी (स्वयं, पति-पत्नी, बच्चों के किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग), विकलांगता के आधार पर स्वनियुक्ति, ऑटिज्म-मानसिक विकलांगता (स्वयं, पति-पत्नी, बच्चे), विधवा एवं परित्यक्ता, पति-पत्नी की पदस्थापना एवं वैकल्पिक स्थान से वर्तमान पदस्थापना की दूरी के आधार पर शामिल हैं।

    इन सात श्रेणियों में करीब 1.90 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। प्रथम चरण में श्रेणी अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के आधार पर मुख्यालय द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण किया गया। अंतर जिला एवं जिले के अंदर स्थानांतरित ऐसे शिक्षकों का विद्यालय आवंटन जिले द्वारा किया गया।

    विद्यालय आवंटन के बाद कुछ शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को अवगत कराया कि उनके द्वारा दिए गए दस विकल्पों में से कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में ई-शिक्षाकोश पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि स्थापना संबंधी मामलों को निपटारे के लिए जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा।