Bihar News: दो साल में 18 हजार लोगों ने कराया विवाह का रजिस्ट्रेशन, पटना टॉप पर; कितनी शादियां हुईं रद?
बिहार में विशेष विवाह अधिनियम के तहत 18465 शादियां रजिस्टर हुईं जिनमें पटना में सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुए। 2023 और 2024 में कुल 5693 शादियां हुईं। विभाग के अनुसार इस साल जनवरी से अप्रैल तक 869 जोड़ों ने शादी की और 2821 ने पंजीकरण कराया। पंजीकरण के लिए 21 वर्ष की आयु और आवश्यक दस्तावेज़ ज़रूरी हैं जिसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।

राज्य ब्यूरो, पटना। विशेष विवाह अधिनियम के तहत राज्य में 18 हजार 465 विवाह निबंधित हुए हैं। इनमें वर्ष 2023 में 9 हजार 493 और 2024 में 8 हजार 972 विवाह निबंधन शामिल हैं। इस दौरान कुल पांच हजार 693 विवाह भी संपन्न हुए। विवाह निबंधन में सबसे अधिक पटना जिले में दर्ज किया गया है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, पटना में दो वर्षों में चार हजार 138 विवाह संपन्न हुए और चार हजार 439 विवाह निबंधित हुए। भोजपुर में एक हजार 103, गया में 870, मुजफ्फरपुर में 783 और पश्चिम चंपारण में 672 विवाह निबंधित हुए। यह आंकड़ा वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक का है।
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अनुसार, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत इस वर्ष जनवरी से अप्रैल तक राज्य भर में कुल 869 जोड़ों का विवाह हुआ, जबकि 2,821 जोड़ों ने अपने विवाह का पंजीकरण कराकर इसे कानूनी मान्यता प्रदान की।
विवाह पंजीकरण के लिए दम्पति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और उनके पास पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण, आयु प्रमाण और विवाह प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ होने चाहिए। विवाह और पंजीकरण के लिए दम्पति को अपने क्षेत्र के निकटतम पंजीकरण कार्यालय में 30 दिन पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा।
विवाह और पंजीकरण के बाद, पति या पत्नी के लिए अलग-अलग विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। विवाह की जानकारी के लिए शुल्क 100 रुपये, पंजीकरण शुल्क 200 रुपये, विवाह खोज शुल्क 50 रुपये (चालू वर्ष), विवाह प्रतिलिपि शुल्क 100 रुपये, विवाह आयोग शुल्क 600 रुपये और विवाह आपत्ति शुल्क 100 रुपये है।
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