Bihar Police: 'अधिकृत पुलिस पदाधिकारी ही देंगे मीडिया को बयान', बिहार DGP ने जारी किया आदेश
डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस अधिकारियों के मीडिया में बयान देने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सिर्फ अधिकृत अधिकारी ही प्रेस और मीडिया को जानकारी देंगे। पहले एडीजी मुख्यालय को जिम्मेदारी दी गई थी जिसका विरोध हुआ। बाद में स्पष्ट किया गया कि जिलों में एसएसपी/एसपी अधिकृत होंगे जबकि मुख्यालय स्तर पर प्रवक्ता डीजीपी की अनुमति से जानकारी देंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस पदाधिकारियों के प्रेस एवं मीडिया को बयान देने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब सिर्फ अधिकृत पुलिस पदाधिकारी ही प्रेस एवं मीडिया को बयान देंगे। इसको लेकर 24 घंटे में दो तरह के आदेश जारी किए गए हैं।
22 जुलाई को जारी पहले आदेश में डीजीपी ने मीडिया को बयान देने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस प्रवक्ता के रूप में नामित एडीजी मुख्यालय को दी थी। उन्हें भी प्रेस नोट पढ़कर मीडिया को सुनाने का आदेश दिया गया था।
इसके अलावा किसी भी अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को मीडिया को बयान (बाइट) नहीं देने का आदेश दिया गया था। इस आदेश की प्रति इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने और आलोचना किए जाने पर 23 जुलाई को पुलिस मुख्यालय के स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस पर सफाई दी गई।
इसमें कहा गया है कि 22 जुलाई को प्रेस वार्ता के संबंध में जारी आदेश को सही ढंग से व्याख्यापित नहीं किया जा रहा है। इसमें स्पष्ट किया गया कि जिलों में पूर्व की भांति एसएसपी, एसपी या उनके द्वारा अधिकृत पुलिस पदाधिकारी प्रेस को जानकारी देंगे।
अनाधिकृत पुलिस पदाधिकारी मीडिया को बयान नहीं देंगे। वहीं, पुलिस मुख्यालय के स्तर पर अधिकृत पुलिस प्रवक्ता महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस नोट को डीजीपी के अनुमोदन के बाद मीडिया के सामने पढ़कर सुनाएंगे। किसी विशेष प्रभाग से संबंधित कोई भी जानकारी प्रभागीय प्रमुख डीजीपी के अनुमोदन के बाद ही प्रेस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।