Bihar News: अनुकंपा नियुक्ति पर उलझ गया मामला, शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा मार्गदर्शन
बिहार के सरकारी स्कूलों में मृत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति का मामला उलझ गया है। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा है क्योंकि कुछ आश्रितों के मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 45% से कम अंक हैं। लिपिक और परिचारी पद के लिए न्यूनतम योग्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सेवाकाल में मृत शिक्षक एवं कर्मचारियों के इंटरमीडिएट और मैट्रिक में 45 प्रतिशत से कम अंक वाले आश्रितों की लिपिक एवं परिचारी पद पर अनुकंपा नियुक्ति के मामले में शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा है।
इस संबंध में शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक अब्दुस सलाम अंसारी के हस्ताक्षर से सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजा गया है।
इस पत्र में कहा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय लिपिक (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं अनुशासनिक कार्रवाई) संवर्ग नियमावली, 2025 के प्रविधानों के तहत लिपिक की अर्हता न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार बिहार राज्य विद्यालय परिचारी (नियुक्ति, सेवाशर्त) एवं अनुशासनिक न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ मैट्रिक निर्धारित की गयी है। इन दोनों नियमावली के आलोक में शिक्षक और कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति की जा रही है।
अनुकंपा नियुक्ति हेतु कतिपय अभ्यर्थियों का मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट में 45 प्रतिशत से कम अंक होने के कारण जिलों द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति नहीं की जा रही है।
इसके मद्देनजर यह मार्गदर्शन मांगा गया है कि विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति हेतु वर्णित का अर्हता क्रमश इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक में 45 प्रतिशत अंक से की जाए अथवा नहीं? मार्गदर्शन कम होने पर अनुकंपा नियुक्ति मिलने के बाद जिलों को मार्गदर्शन दिया जाएगा।
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