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    घूसखोर दारोगा को चार साल की जेल, बिहार के इस थाने में रिश्वत लेते पकड़ा गया था इंस्पेक्टर

    Updated: Sat, 31 May 2025 08:50 PM (IST)

    पटना के नौबतपुर थाने के दारोगा अजीत कुमार राय को रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी कोर्ट ने सजा सुनाई। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाया ...और पढ़ें

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    खबर की प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    राज्य ब्यूरो, पटना। दस हजार रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए पटना के नौबतपुर थाने के तत्कालीन दारोगा अजीत कुमार राय को निगरानी कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

    न्यायाधीश मो. रुस्तम ने दोषी दारोगा को भ्रष्टाचार निवराण अधिनियम की धारा-13 (एक) में चार वर्ष का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है।

    वहीं, धारा-सात में तीन साल का सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की एक और सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारवास काटना होगा।

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    यह मामला दिसंबर, 2016 का था। जब शिकायतकर्ता श्यामनंदन की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस मामले में मोटरयान निरीक्षक से जांच कराने का आवेदन भेजने के लिए दारोगा ने दस हजार रिश्वत की मांग की थी।

    इस मामले में दारोगा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आठ दिसंबर, 2016 को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। इस कांड की जांच और चार्जशीट पुलिस निरीक्षक किरण पासवान ने की थी।

    निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अनुसार, इस वर्ष अब तक कुल 11 ट्रैप मामलों में कोर्ट की ओर से सजा सुनाई जा चुकी है। पिछले साल 2024 में कुल 18 मामलों में सजा सुनाई गई थी।