Bihar Government: बिहार के 27 जिलों में नियुक्त हुए सरकारी वकील, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला
बिहार सरकार के विधि विभाग ने राज्य के 27 जिलों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की है। यह नियुक्ति बिहार विधि परामर्शिता नियमावली 2023 के तहत की गई है। इसके साथ ही 37 जिलों में 1708 न्याय मित्रों का योगदान भी स्वीकार किया गया है। यह निर्णय राज्य के कानूनी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।

विधि संवाददाता, पटना। बिहार सरकार के विधि विभाग द्वारा राज्य के 27 जिलों में सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है। इस संबंध में संयुक्त सचिव-सह-प्रभारी नितीश कुमार के हस्ताक्षर से एक आदेश जारी किया गया है।
बिहार विधि परामर्शिता (चयन बहाली) नियमावली, 2023 के तहत प्राप्त अनुशंसा सूची के आलोक में सरकार ने चयनित अधिवक्ताओं को उनके पंजीयन संख्या एवं जिला अनुसार तीन वर्षों की अवधि के लिए सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया है।
इन 27 जिलों में अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भोजपुर (आरा), बक्सर, दरभंगा, जमुई, कैमूर (भभुआ), किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर समेत अन्य जिले शामिल हैं।
दरभंगा को छोड़ बाकी 37 जिलों में 1708 न्याय मित्रों ने किया योगदान
राज्य के 37 जिलों में न्याय-मित्र के रिक्त पदों पर 1708 अभ्यर्थियों का योगदान गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया। इनका योगदान काउंसलिंग के पहले चरण के संपन्न होने के बाद हुआ है। पंचायती राज विभाग ने इसकी जानकारी दी है। काउंसलिंग के दूसरे चरण की घोषणा विभाग द्वारा यथाशीघ्र की जाएगी।
पहले चरण में एकमात्र दरभंगा को छोड़कर शेष 37 जिलों में बिहार ग्राम कचहरी न्याय-मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु काउंसलिंग हुई। गुरुवार शाम छह बजे तक प्रथम चरण की काउंसलिंग में कुल 1708 अभ्यर्थी नियोजन हेतु योग्य पाए गए। कई जिलों में काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी जारी है।
सफल अभ्यर्थियों को सरपंच द्वारा नियोजन-पत्र देते हुए उनका योगदान भी स्वीकृत कर लिया गया। दूसरे चरण के अभ्यर्थियों से आग्रह है कि सही एवं विश्वसनीय सूचना के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म का अवलोकन करते रहें।
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