Bihar Teacher Transfer: शिक्षा विभाग का अहम फैसला, 12754 शिक्षकों का हुआ म्यूचुअल ट्रांसफर
बिहार में शिक्षा विभाग ने 12754 सरकारी शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया है। यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और तकनीकी माध्यम से की गई है। इस पहल से शिक्षकों को सुविधा और सम्मान मिला है साथ ही विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था भी मजबूत होगी। शिक्षा विभाग के अनुसार यह बदलाव आपसी सम्मान और संवाद से संभव हुआ है और एक भरोसेमंद व्यवस्था का प्रतीक है।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों के 12,754 शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया गया है। शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग द्वारा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई। इसके तहत तकनीकी माध्यम से निष्पक्ष तरीके से चयन की प्रक्रिया पूरी की गई।
शिक्षकों के हित में इसे ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। इस स्थानांतरण को लेकर खास बात यह है कि इससे शिक्षकों को सुविधा और सम्मान मिला है। उन्हें नया स्थान भी मिल गया है।
शिक्षा विभाग के मुताबिक, बिना भेदभाव और पूरी पारदर्शिता के साथ बदलाव का यह नया अध्याय है। इस प्रयास से शिक्षकों की व्यक्तिगत और पारिवारिक जरूरतों को सम्मान तो मिला ही है, बल्कि यह विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को भी सशक्त बनाता है।
यही वजह है कि इसे सिर्फ तबादला नहीं, अपितु एक भरोसेमंद व्यवस्था के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। आपसी सम्मान और संवाद से संभव हुए इस बदलाव से शिक्षा की नींव की मजबूती के रूप में देखा जा रहा है।
शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने 26 जून को राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र दिया था।
पत्र में कहा गया था कि इसके तहत एक ही प्रकार के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम दस शिक्षकों का अपना समूह बनायेंगे। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी यथा नियमित से नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से विद्यालय अध्यापक एवं एक ही विषय यथा गणित से गणित, भौतिक शास्त्र से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र से रसायन शास्त्र इत्यादि के होंगे।
उसमें कहा गया था कि जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, वे ई-शिक्षाकोष में लॉगिन कर एवं उनके जिले में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे। वे अपने विषय और कैटेगरी के स्थानांतरण के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की सूची भी देख सकेंगे।
इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधीनस्थ दस वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं।
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