Patna News: पटना जिले के 67 निजी स्कूलों के रजिस्ट्रेशन पर खतरा, डीईओ ने दिया जांच का आदेश
पटना जिले के 67 निजी स्कूलों पर पंजीयन रद होने का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि वे शिक्षा विभाग को अपेक्षित जानकारी देने में विफल रहे हैं। जिला शिक्षा पदा ...और पढ़ें

पटना जिले के 67 निजी स्कूलों के पंजीयन पर खतरा
जागरण संवाददाता, पटना। जिले के 67 निजी स्कूलों द्वारा तय मानक के तहत शिक्षा विभाग को जानकारी साझा नहीं करने पर जांच के दायरे में आ गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) ने स्थल निरीक्षण में इन स्कूलों की ओर से तय मानक के तहत सही-सही जानकारी नहीं देने पर दोबारा जांच का आदेश दिया है।
इन स्कूलों की जांच क जिम्मेदार जिला शिक्षा कार्यालय ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों व संबंधित अधिकारियों को दिया है। यह सभी वैसे स्कूल हैं जहां कक्षा एक से आठवीं की पढ़ाई होती है। स्कूलों की मानकों की जांच करने के बाद ही इनकी मान्यता बहाल की जाएगी।
जिन निजी स्कूलों को पंजीयन के लिए प्रस्वीकृति प्रदान की जाएगी उनको अगले में सत्र में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (आरटीई) के तहत नामांकन लेना अनिवार्य होगा। इस नियमावली के तहत कमजोर और गरीब वर्ग के बच्चों का पहली कक्षा में नामांकन होता है।
नामांकन के लिए आवेदन प्राप्त आवेदन के आधार पर शिक्षा विभाग लाटरी के माध्यम से बच्चों का नाम से स्कूल आवंटित करता है।
जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि यदि कोई स्कूल किसी बच्चे का आरटीई के तहत नामांकन नहीं लेता है तो उनका पंजीयन रद्द करने के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा और साथ ही प्राथमिक दर्ज भी की जाएगी। वर्तमान में जिले में 1200 छोटे-बड़े निजी स्कूल पंजीकृत हैं।
निजी स्कूलों को पंजीयन के लिए ये आवश्यक कागजात जरूरी
- निबंधन कार्यालय से निर्गत ट्रस्ट, एनजीओ का दस्तावेज
- किरायानामा की कॉपी
- पिछले तीन वर्षों का आय-व्यय डिटेल (सीएस द्वारा निर्गत)
- आठ प्रशिक्षित शिक्षकों का शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक दस्तावेज
- कम से कम आठ क्लासरूम की उपलब्धता
- खेल मैदान की उपलब्धता
- शौचालय एवं पीने की पानी उचित व्यवस्था
- बच्चों की सुरक्षा के मानक

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