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    Patna News: आशियाना-दीघा समेत 19 सड़कों की श्रेणी बदली, अब 33% अधिक संपत्ति टैक्स

    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:26 PM (IST)

    पटना में आशियाना-दीघा समेत 19 सड़कों की श्रेणी बदल दी गई है, जिसके कारण अब संपत्ति कर में 33% की वृद्धि होगी। इस बदलाव का कारण सड़कों का वर्गीकरण है, ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी में संपत्ति कर निर्धारण की प्रक्रिया को दुरुस्त करने के उद्देश्य से नगर निगम ने सड़कों के बड़े स्तर पर पुनर्वर्गीकरण किया है। इसके तहत शहर की कुल 112 सड़कों का पुनर्वर्गीकरण किया गया। इनमें 43 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क और 69 को मुख्य सड़क की श्रेणी में रखा गया है। इस बदलाव का सीधा असर इन क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के कर निर्धारण पर पड़ेगा।

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    नगर निगम के अनुसार पहले राजधानी में प्रधान मुख्य सड़कों की संख्या 24 थी। इन्हें यथावत रखते हुए इस बार आशियाना-दीघा रोड समेत 19 और सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये सभी सड़कें पहले मुख्य सड़कों के रूप में दर्ज थीं। प्रधान मुख्य सड़क घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में स्थित आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर पहले की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत अधिक संपत्ति कर देना होगा।

    वहीं, , मुख्य सड़कों की संख्या पहले 88 थी, जो पुनर्वर्गीकरण के बाद घटकर 69 रह गई है। कारण यह है कि 19 मुख्य सड़कों को उच्च श्रेणी में उन्नत कर प्रधान मुख्य सड़क घोषित किया गया है। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक पुनर्वर्गीकरण से कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत होगी।

    साथ ही निगम को राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे, सड़क, नाला, जलापूर्ति और साफ-सफाई जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बढ़े हुए कर को लेकर संबंधित क्षेत्र के लोगों में चर्चा तेज हो गई है।

    नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि सड़कों के पुनर्वर्गीकरण को लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसे 19 मई 2025 से प्रभावी माना जाएगा। संपत्ति कर निर्धारण नए वर्गीकरण के आधार पर ही किया जाएगा।

    इन 24 प्रधान मुख्य सड़कों की श्रेणी यथावत

    अशोक राजपथ, राजेंद्र पथ, गांधी मैदान के चारों ओर का मार्ग, एक्जीबिशन रोड, फ्रेजर रोड, डाकबंगला रोड, भट्टाचार्य रोड, नेहरू पथ (बेली रोड), खगौल रोड, स्टेशन रोड, हार्डिंग रोड, न्यू बाईपास रोड, बुद्ध मार्ग, वीरचंद पटेल पथ, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, एसपी वर्मा रोड, कंकड़बाग पुराना बाईपास, अब्दुल बारी पथ, रामकृष्ण एवेन्यू (नाला रोड), आर्य कुमार रोड, मुसल्लपुर रोड (रामवृक्ष बेनीपुरी पथ), गांधी सेतु रोड तथा शेरशाह पथ।

    ये 19 मुख्य सड़कें अब प्रधान मुख्य सड़कें बनीं

    बाकरगंज बजाज रोड, बुद्धमार्ग से हिंदुस्तान टाइम्स से होर्डिंग रोड स्टेशन के समीप तक की सड़कें, अनुग्रह नारायण पथ, आशियाना-दीघा रोड, चिरैयाटांड़ इंग्लिश रोड, कांग्रेस मैदान पथ, गोलघर पार्क रोड, हनुमान नगर रोड, करबिगहिया रोड, किदवईपुरी रोड, मथुरा सिन्हा प्रसाद पथ, नया सड़क रोड (गुरु गोविंद सिंह पथ), नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रोड, नवल किशोर पथ, रामपुर रोड, सहदेव मार्ग, सैदपुर रोड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड तथा विद्यापति मार्ग।

    तीन श्रेणी में किया गया है सड़कों का वर्गीकरण

    राजधानी की सड़कों को उनकी चौड़ाई के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य संपत्ति कर निर्धारण को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना बताया गया है। वर्गीकरण के तहत 40 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क की श्रेणी में रखा गया है। वहीं, 20 से 40 फीट चौड़ी सड़कों को मुख्य सड़क माना गया है। इसके अलावा 20 फीट से कम चौड़ी सड़कों को अन्य सड़कों की श्रेणी में शामिल किया गया है।

    सड़कों व संपत्तियों की श्रेणी से तय होता है कर

    नगर निगम में संपत्ति कर का निर्धारण सड़कों व व संपत्तियों की श्रेणी को आधार बनाकर किया जाता है। निगम तीन अलग-अलग श्रेणियों में कर तय करता है। पहली श्रेणी में पूर्णतः वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग वाली संपत्तियां आती हैं। दूसरी श्रेणी में अन्य प्रकार की संपत्तियां शामिल की जाती हैं। वहीं, तीसरी श्रेणी पूर्णतः आवासीय संपत्तियों की होती है। इन सभी श्रेणियों में संपत्ति कर तय करते समय संबंधित क्षेत्र की सड़क की श्रेणी को प्रमुख मानक माना जाता है।

    वार्षिक किराया मूल्य का नौ प्रतिशत देना होता है कर

    नगर निगम क्षेत्र में संपत्ति कर का निर्धारण वार्षिक किराया मूल्य के आधार पर किया जाता है। संपत्तियों पर वार्षिक किराया मूल्य का नौ प्रतिशत कर के रूप में देय होता है। यह व्यवस्था तीनों श्रेणियों की संपत्तियों पर लागू है। कर निर्धारण में संपत्ति का उपयोग, सड़क की श्रेणी और क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा जाता है।

    पटना नगर निगम क्षेत्र के लिए वार्षिक किराया मूल्य

     
    भवन निर्माण का प्रकार वार्षिक किराया मूल्य (रुपये प्रति वर्ग फीट)
    वाणिज्यिक / औद्योगिक आवासीय अन्य
    आरसीसी छत वाला पक्का भवन 54 18 36
    एस्बेस्टस/कोरोगेटेड छत वाला पक्का भवन 36 12 24
    अन्य भवन 18 6 12
    मुख्य सड़कों के लिए
    भवन निर्माण का प्रकार वार्षिक किराया मूल्य (रुपये प्रति वर्ग फीट)
    वाणिज्यिक / औद्योगिक आवासीय अन्य
    आरसीसी छत वाला पक्का भवन 36 12 24
    एस्बेस्टस/कोरोगेटेड छत वाला पक्का भवन 24 8 16
    अन्य भवन 12 4 8
    अन्य सड़कों के लिए
    भवन निर्माण का प्रकार वार्षिक किराया मूल्य (रुपये प्रति वर्ग फीट)
    वाणिज्यिक / औद्योगिक आवासीय अन्य
    आरसीसी छत वाला पक्का भवन 18 6 12
    एस्बेस्टस/कोरोगेटेड छत वाला पक्का भवन 12 4 8
    अन्य भवन 6 2 4

    परती भूमि के लिए कर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)

    सड़क का प्रकार कर (रुपये प्रति वर्ग मीटर)
    प्रधान मुख्य सड़कों के लिए 5
    मुख्य सड़कों के लिए 4
    अन्य सड़कों के लिए 3