Paddy Procurement: धान में 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए नमी, किसानों के भुगतान को लेकर भी निर्देश
राज्य सरकार ने धान खरीद के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। धान में नमी 17% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अधिकारियों को भुगतान में देरी न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

धान खरीद में तेजी लाने का निर्देश। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। Paddy Procurement: राज्य में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान खरीद की सतत निगरानी और तेज होगी।
राज्य सरकार द्वारा 36.85 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य मिशन मोड में होगा। इसे लेकर सहकारिता विभाग के निबंधक (सहयोग समितियां) रजनीश कुमार सिंह ने सोमवार को सभी जिला नोडल पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया।
धान खरीद की समीक्षा बैठक में निबंधक ने पाया कि अब तक राज्य में कुल 5408 किसानों से 38,067 टन धान की खरीद हुई है, जबकि कुल निर्धारित लक्ष्य 36.85 लाख टन है।
उन्होंने धान की खरीद शत-प्रतिशत मिशन मोड में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने धान खरीद का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा।
ताकि, ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकें। नोडल अधिकारियों से कहा गया कि यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके निवारण हेतु आवश्यक कार्रवाई करते हुए समितियों से धान खरीद, किसानों का भुगतान एवं चावल की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करेंगे।
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंचायत स्तर पर पैक्स एवं प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल द्वारा एक नवंबर से राज्य के कोशी, पूर्णिया, तिरहुत, दरभंगा एवं सारण प्रमंडल के सभी जिलों में तथा 15 नवंबर से राज्य के शेष प्रमंडलों के जिलों में धान खरीद की जा रही है।
निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर साधारण धान 2369 रुपये प्रति क्विंटल तथा ए-ग्रेड धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद हो रही है। इसके लिए राज्य में कुल 5015 पैक्सों का चयन किया गया है।
सबसे अधिक पूर्णिया जिले में 492 किसानों से 3633 टन, सुपौल में 640 किसानों से 3412 टन, मधेपुरा में 418 किसानों से 3227 टन, पूर्वी चंपारण में 286 किसानों से 2850 टन तथा सहरसा में 399 किसानों 2343 टन धान की खरीद की जा चुकी है।
48 घंटे में किसानों को पैसे भुगतान का निर्देश
निबंधक रजनीश कुमार सिंह ने क्रय किए गए धान के मूल्य के लिए किसानों को सहकारी बैंक के एडवाइस के आधार पर 48 घंटों के अंदर पैसे भुगतान उनके खाते में करने का निर्देश दिया है।
साफ-सुथरे एवं सूखे हुए धान जिसकी नमी की मात्रा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक न हो, को ध्यान में रखते हुए किसानों से धान की खरीद अनिवार्य रूप से की जाएगी।
धान बेचने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधित किसानों के फोटोयुक्त पहचान पत्र मतदाता पहचान पत्र/पासबुक की छायाप्रति/ड्राइविंग लाईसेंस एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य दस्तावेज (इनमें से कोई एक) दस्तावेज ले जाना आवश्यक है।

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