अब मंजू वर्मा के पति को भी मिल गई जमानत, आर्म्स एक्ट में 10 माह से बंद थे जेल में
10 महीना जेल में बंद रहने के बाद आर्म्स एक्ट के एक मामले में समाज एवं कल्याण विभाग की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी।
पटना, राज्य ब्यूरो। 10 महीना जेल में बंद रहने के बाद आर्म्स एक्ट के एक मामले में समाज एवं कल्याण विभाग की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। विदित हो कि मुज़फ्फ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम से जुड़े यौन उत्पीड़न के एक मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के स्थायी निवास स्थान पर सर्च के दौरान कुछ गोलियां बरामद की थीं। जिस घटना को लेकर 17 अगस्त 2018 को चेरिया बरियारपुर पीएस केस न. 143/2018 दर्ज किया था। इसमें पुलिस ने आरोप लगाया था कि पूर्व मंत्री के स्थायी आवास से करीब 50 राउंड की गोलियां बरामद हुई थीं ।
न्यायाधीश अंजना मिश्रा की एकलपीठ ने वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा एवं अधिवक्ता आरके शुक्ला की सम्मलित बहस के बाद यह पाया कि पूर्व में जमानत रद करने का मुख्य आधार रिकॉर्ड में गड़बड़ी थी। पूर्व में जमानत को रद करते हुए अदालत का कहना था कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है, जिस कारण जमानत नहीं दी जा सकती है।
लेकिन, गुरुवार को कोर्ट को बताया गया कि जिस मामले की चर्चा आॅर्डर शीट में की गई है, वह बिलकुल गलत है। उस केस में उन्हें क्लीन चीट मिल चुकी थी। सुनवाई में वकीलों का यह भी कहना था कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को पिछले ही साल जमानत मिल चुकी है, जबकि दोनों पर एक जैसा अपराध है। कोर्ट काे यह भी बताया गया कि सीबीआई के द्वारा अभी तक न तो पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और न ही उनके पति पर कोई आरोप लगाए गए हैं इसीलिए इस केस को मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर होम के मामले से जोड़ कर देखना गलत होगा।
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