Bihar News: 4 लाख नियोजित शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, ये परीक्षा देकर बन जाएंगे राज्यकर्मी; सैलरी भी बढ़ेगी
Bihar News बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सभी प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। हालांकि राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए इन शिक्षकों को एक परीक्षा पास करनी होगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। लंबे समय से राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे चार लाख नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा।
ये नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही, प्रमोशन और स्थांतरण की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि इसके लिए शिक्षकों को एक सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी। इस परीक्षा को पास करने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे। तीसरे प्रयास में भी असफल रहे शिक्षकों को सेवा से हटा दिया जाएगा।
विभाग ने तैयार की नियमावली
इससे संबंधित शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 तैयार की है जिसके प्रारूप को वेबसाइट पर जारी किया गया है। सप्ताह भर में इस नियमावली के प्रारुप पर सुझाव मांगा है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों एवं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत नियुक्त विद्यालय शिक्षकों के बराबर लाने के लिए राज्य सरकार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 लाने जा रही है।
विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे नियोजित शिक्षक
शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से जारी नियमावली के स्वरूप के मुताबिक, इस नियमावली के तहत नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इस नियमावली के मुताबिक नियोजित शिक्षकों के अलावा पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए परीक्षा देनी होगी।
बिहार सरकार ने राज्य के तकरीबन चार लाख नियोजित शिक्षकों, पुस्तकालयाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मामले पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पंचायतों और नगर निकायों के तहत नियोजित शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे।
एकल संवर्ग के रूप में हो जाएंगे विलय
शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षक जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एक लाख 70 हजार शिक्षक भर्ती के लिए जो नियमावली और वेतनमान है, परीक्षा उत्तीर्ण होने पर नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा।
चयनित एजेंसी कराएगी नियोजित शिक्षकों की परीक्षा
शिक्षा विभाग ने नियमावली के प्रारुप में स्पष्ट कर दिया है कि चयनित एजेंसी के माध्यम से इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित होगी। समक्षता परीक्षा इस नियमावली के लागू होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आयोजित होगी।
प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तीन अवसर दिए जाएंगे। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा।
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