नीतीश सरकार की खास योजना; एक फोन घुमाइए और 5000 से 10000 रुपये तक का कैश इनाम पाइए
नीतीश सरकार का फोकस इन दिनों अवैध खनन को रोकने पर है। सरकार लगातार अवैध खनन को रोकने के लिए कदम उठा रही है। एक तरफ अधिकारियों को लगातार बालू घाटों के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है वहीं दूसरी तरफ अब अवैध खनन की शिकायत करने पर संबंधित शख्स को इनाम राशि भी दी जाएगी। इनाम राशि 5 से 10 हजार तक है।

डिजिटल डेस्क, पटना। Bihar Government On Illegal Mining नीतीश सरकार ने अवैध खनन पर शिकंजा कसने के लिए एक खास योजना शुरू की है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब अवैध खनन की जानकारी देने पर संबंधित व्यक्ति को कैश इनाम दिया जाएगा। मंगलवार को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल (Bihar Cabinet Meeting) में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी।
नीतीश मंत्रिमंडल में फैसला लिया गया है कि अब अवैध खनन (Bihar Illegal Sand Mining) की सूचना देने वाले लोगों को सरकार इनाम देगी। ट्रैक्टर की सूचना देने पर 5 हजार रुपये और ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहन की सूचना देने पर 10 हजार इनाम दिया जाएगा।
छापेमारी सफल होने पर मिलेगा 5 से 10 हजार रुपये का इनाम
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, छापेमारी सफल होने पर ट्रैक्टर के लिए 5,000 रुपये तक और ट्रक एवं बड़े वाहनों के लिए 10,000 रुपये तक इनाम दिया जाएगा। यह पुरस्कार देने की जिम्मेदारी संबंधित जिला समाहर्त्ता की होगी।
छापेमारी दल को मिलेगी प्रोत्साहन राशि
इसी प्रकार, छापेमारी दल के लिए भी प्रोत्साहन राशि का प्रविधान किया गया है। सरकार ने तय किया है कि छापेमारी दल को ट्रैक्टर के लिए 2,000 रुपये और ट्रक एवं अन्य बड़े वाहनों के लिए 4,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।
ध्यान देने वाली बात है कि उक्त राशि को छापेमारी दल में शामिल सभी कर्मचारियों के बीच बराबार वितरित किया जाएगा।
इन दो नंबरों पर दें सूचना
- 94731-91437 (खनन विभाग के अपर मुख्य सचिव)
- 99395-96554 (खनन विभाग के सचिव)
खान एवं भू-तत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बैठक के बाद बताया कि सरकार ने बालू-गिट्टी सहित अन्य लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में बड़ी पहल की है। मंत्री ने कहा कि सरकार की पहल से सुशासन के प्रयासों से हमारे सामाजिक योद्धा सीधे तौर पर जुड़ पाएंगे।
मंत्री सिन्हा ने कहा कि अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान जब्त बालू की नीलामी भी सरकार कराने जा रही है । इसके लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण विभागों के शिडयूल आफ रेट भोजपुर एवं अन्य जिले के विभिन्न बालू घाटों पर निर्गत चालान के दर को आधार मानकर किया जाएगा।
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