पटना के कुख्यात अंकलजी को NIA ने दबोचा; UP के रास्ते बिहार व दूसरे राज्यों में पहुंचाता था गोला-बारूद
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने पटना के कुख्यात 'अंकल जी' को गिरफ्तार किया है। वह उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार और अन्य राज्यों में गोला-बारूद की आपूर्त ...और पढ़ें

एनआइए ने कुख्यात को दबोचा। सांकेतिक तस्वीर
राज्य ब्यूरो, पटना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर भारत में हथियार तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े कमलाकांत वर्मा उर्फ अंकलजी को गिरफ्तार किया है।
वह पटना का रहने वाला है। इस गिरोह के तार पूरे उत्तर भारत में फैले हुए हैं। यह अंतरराज्यीय हथियार और गोला-बारूद तस्करी मामले में 11वीं गिरफ्तारी है।
एनआइए के अनुसार, गिरफ्तार कमलाकांत हरियाणा से अवैध हथियार और गोला-बारूद की खरीद कर उसे उत्तरप्रदेश के रास्ते बिहार और अन्य राज्यों तक पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाता था।
23 स्थानों पर की गई थी छापेमारी
एनआइए ने इसी अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह को लेकर इसी माह चार दिसंबर को बिहार के नालंदा, शेखपुरा और पटना समेत उत्तरप्रदेश और हरियाणा में 23 स्थानों पर छापेमारी की थी।
इस दौरान एनआइए ने पटना से शशि प्रकाश, शेखपुरा से रवि रंजन सिंह और कुरुक्षेत्र से विजय कालरा और कुश कालरा को गिरफ्तार किया था। छापेमारी में करीब एक करोड़ नकद और विभिन्न बोर के हथियार एवं गोला बारूद बरामद भी किए गए थे।
इसी छापेमारी और गिरफ्तारी में मिले इनपुट के आधार पर पटना के कमलाकांत को एनआइए ने गिरफ्तार किया है। यह मामला बिहार से जुड़ा है, जब इसी साल जून-जुलाई में स्थानीय पुलिस ने कई अवैध हथियार और बड़ी संख्या में कारतूसों की बरामदगी की थी।
इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, कुमार अभिजीत, शत्रुधन शर्मा और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया गया था। गृह मंत्रालय के निर्देश पर एनआइए ने अगस्त 2025 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी जिसकी जांच जारी है।
अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के सदस्य को रिमांड पर देने का आदेश
जागरण संवाददाता, पटना। अवैध हथियार और कारतूस तस्करी के अंतरराज्यीय नेटवर्क के मामले में एनआईए के विशेष न्यायाधीश अभिजीत कुमार की अदालत ने मामले में आरोपित व जेल में बंद अंकल जी उर्फ कमलकांत को पूछताछ के लिए आठ दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपने का आदेश काराधीक्षक को दिया है।
इस संबंध में एनआईए के अधिकारियों ने अदालत में आवेदन दिया था। अदालत ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। एनआईए ने आरोपित को उत्तर प्रदेश के औरैया क्षेत्र से गिरफ्तार कर मंगलवार को अदालत में पेश किया था।
अदालत ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया था। एनआईए ने बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के करीब 22 ठिकानों पर अपनी अलग-अलग टीम बनाकर छापेमारी की थी। बड़े पैमाने पर अवैध कारतूस और हथियार बरामद करने तथा अंतरराज्यीय नेटवर्क का पर्दाफाश करने का दावा किया था।

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