Bihar Teacher Transfer Policy: शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या है खास?
बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थानांतरण की नई गाइडलाइन जारी की गई है। विशेष समस्याओं से जूझ रहे शिक्षक ही ऐच्छिक तबादले के लिए ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के सरकारी विद्यालयों (प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) में कार्यरत ऐसे शिक्षक/शिक्षिका, जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं, उनके स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इससे मार्गदर्शिका प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिलों को भेजा है। इसके मुताबिक विशेष समस्या से ग्रस्त शिक्षक-शिक्षिका ही ऐच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन जमा होगा।
स्थानातंरण के इच्छुक शिक्षकों को आवेदन संबंधी निर्देश
शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में स्पष्ट कहा है कि स्थानातंरण के लिए वही शिक्षक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जो सिर्फ विशेष समस्या से ग्रसित हों जिसमें कोई गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, आटिज्म, मानसिक बीमारी, विधवा और परित्यक्ता शिक्षक शामिल हैं। इससे जाहिर है कि अगर कोईशिक्षक बिना विशेष समस्या के स्थानातंरण चाहते हैं तो उनके लिए आसान नहीं होगा।
विशेष समस्या से ग्रसित स्थानातंरण के इच्छुक शिक्षकों को अपनी आइडी से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन करना होगा। फिर दिए गए 10 विकल्प में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना होगा। हालांकि, स्थानातंरण के लिए संबंधित शिक्षकों को कुल 10 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से उन्हें कम से कम तीन विकल्प का चुनाव करना अनिवार्य होगा। विकल्प चयन करते समय जिला, प्रखंड का चयन करते हुए प्रखंड और निकाय का चयन करना होगा। ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे।
प्रोफाइल के विवरण में त्रुटि हो डीईओ से सुधार कराएं
शिक्षा विभाग की मार्गदर्शिका में कहा गया है कि यदि किसी शिक्षक/शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि है, तो अविलंब संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से संपर्क कर सुधार करा लें। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण/पदस्थापन किया जाएगा।
साथ ही यह भी कहा गया है कि विशेष समस्या से ग्रसित होने के कारण इच्छुक शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण हेतु दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉपडाउन मेनू से किया जाएगा। जो इस प्रकार है-
- असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
- गंभीर बीमारी (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग)-स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
- दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका
- ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता स्वयं/पति-पत्नी/बच्चों
- विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए
- पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए
- ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए
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