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    New Education Policy: राज्य के विद्यालयों में बढ़ेगी पढ़ाई की अवधि, NCF ने लागू किया नया प्रावधान

    By Jagran News Edited By: Paras Pandey
    Updated: Wed, 03 Jan 2024 02:15 AM (IST)

    इसमें कहा गया है कि सभी 81360 सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की अवधि संबंधी प्रविधान लागू कराएं। प्रविधानों से अवगत होंगे सभी शिक्षक केके पाठक की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फार स्कूल एडुकेशन में जितने प्रविधान है उसके बारे में सरकारी विद्यालयों के अलावा टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों में कार्यरत सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों-प्राचार्यों को जानकारी देने को कहा गया है।

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    राज्य के सरकारी विद्यालयों में केंद्रीय प्रविधान भी होगा लागू

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों की पढाई-लिखाई में निरंतर सुधार लाने में जुटी सरकार इस साल से नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फार स्कूल एडुकेशन में प्रविधान को लागू करने जा रही है। इसके तहत सभी प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई की अवधि बढ़ेगी।

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    यह स्कूली शिक्षा के लिए प्राथमिकता में है। विद्यालयों में लागू होगा निर्देश नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फार स्कूल एडुकेशन में प्रारंभिक विद्यालय में प्रतिदिन सात घंटे 15 मिनट और माध्यमिक विद्यालय में प्रतिदिन प्रतिदिन आठ घंटे 35 मिनट की पढ़ाई का प्रविधान किया गया है।

    इस प्रविधान को राज्य के सभी 71,863 प्रारंभिक विद्यालयों और 9360 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लागू किया जाएगा। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया है।

    इसमें कहा गया है कि सभी 81,360 सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई की अवधि संबंधी प्रविधान लागू कराएं। प्रविधानों से अवगत होंगे सभी शिक्षक केके पाठक की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फार स्कूल एडुकेशन में जितने प्रविधान है, उसके बारे में सरकारी विद्यालयों के अलावा टीचर्स ट्रेनिंग कालेजों में कार्यरत सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों-प्राचार्यों को जानकारी देने को कहा गया है। 

    निर्देश में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फार स्कूल एडुकेशन, 2023 से प्रभावी है। लेकिन, इसकी थोड़ी-सी भी जानकारी शिक्षकों एवं विद्यालय अध्यापकों को नहीं है। प्रभावी हो चुकी नई व्यवस्था में सरकारी विद्यालयों में एक वर्ष में 220 दिनों के कार्यदिवस का प्रविधान है।

    इसके लिए नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फार स्कूल एडुकेशन में समय-सारणी भी दी गयी है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से केके सभी जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त को नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एडुकेशन, 2023 की प्रतियां भेजी गयी है। ये प्रतियां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यो को भी दी गयी है।