मतदाताओं और राजनीतिक दलों के लिए नया एप, 40 सुविधाओं वाले ECINET के बारे में जानिए सबकुछ
चुनाव आयोग ने एकिनेट (ECINET) लांच करने की घोषणा की है। आयोग इस प्लेटफार्म को विभिन्न श्रेणी की कसौटी पर कसने के बाद लांच करेगा। इसमें 40 से अधिक मोब ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं, राजनीतिक दलों के साथ ही चुनाव प्रक्रिया जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 40 से अधिक सुविधाओं वाले एप एकिनेट (ECINET) लांच करने की घोषणा की है।
एप में आकर्षक यूजर इंटरफेस
एप में आकर्षक यूजर इंटरफेस (UI) एवं सरल यूजर एक्सपीरियंस (UX) के साथ 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को समाहित करेगा। इससे उपयोगकर्ताओं को अनेक एप डाउनलोड करने और अलग-अलग लागिन याद रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
दो महीने पहले तय हुई परिकल्पना
इस डिजिटल पहल की परिकल्पना मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के सम्मेलन में की थी, जिसमें निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू एवं विवेक जोशी भी उपस्थित थे।
डेस्कटाप या स्मार्टफोन पर चलेगा एप
एकिनेट के माध्यम से उपयोगकर्ता डेस्कटाप या स्मार्टफोन पर सभी आवश्यक चुनावी जानकारी तक पहुंच सकेंगे। इसमें केवल अधिकृत निर्वाचन अधिकारी ही डेटा प्रविष्ट करेंगे, जिससे जानकारी की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सकेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में विधिक प्रपत्रों में भरे गए प्राथमिक आंकड़े ही मान्य होंगे।
लाखों लोगों को मिलेगा लाभ
एकिनेट से लगभग सौ करोड़ मतदाताओं और 10.5 लाख बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ), 15 लाख राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर एजेंटों (बीएलए), 45 लाख मतदान अधिकारियों, 15,597 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ), 4,123 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) एवं 767 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) को लाभ मिलेगा।
आयोग परखने के बाद लांच करेगा
चुनाव आयोग इस प्लेटफार्म को विभिन्न श्रेणी की कसौटी पर कसने के बाद लांच करेगा ताकि कार्य प्रदर्शन, उपयोग में आसानी तथा साइबर सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। एकिनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी ''''जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951'''', ''''निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960'''', ''''निर्वाचन संचालन नियम 1961'''' तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत विधिक रूप से संरक्षित होगी।
विधिक रूप से संरक्षित होंगे निर्देश
ECINET द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं 1951', 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960', 'निर्वाचन संचालन नियम 1961' तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत विधिक रूप से संरक्षित होगी।

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