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    NEET Paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले की रिपोर्ट EOU ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, इस दिन होगी अगली सुनवाई

    Updated: Fri, 05 Jul 2024 09:41 PM (IST)

    बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की नीट (यूजी) पेपर लीक मामले में कार्रवाई जारी है और शुक्रवार को ईओयू ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में नीट मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के पास होने की बात कही गई है। अब इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट और निष्कर्ष के लिए सीबीआई ही सक्षम प्राधिकार है।

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    बिहार पुलिस की ईओयू ने नीट पेपर लीक मामले की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है।

    राज्य ब्यूरो, पटना। NEET Paper Leak Case: नीट (यूजी) पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी।

    ईओयू के एडीजी नैय्यर हसनैन खान ने कानून विशेषज्ञों की सलाह पर तैयार रिपोर्ट समर्पित की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में यह कहा गया है कि नीट मामले की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) के पास है।

    आठ जुलाई को होगी अगली सुनवाई

    ऐसे में इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट और निष्कर्ष के लिए सीबीआई ही सक्षम प्राधिकार है। मालूम हो कि नीट पेपर लीक मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होनी है। इसके पहले ईओयू को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था।

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    बता दें कि बीते गुरुवार नीट प्रश्न पत्र लीक मामले (NEET Paper Leak Case) में सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत में रिमांड पर लिए गए सात आरोपितों और धनबाद से गिरफ्तार किए गए अमन सिंह को अदालत में पेश किया था।

    इन्हें फिर से रिमांड पर लेने का दिया है आदेश

    सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित कुमार ने अदालत से आरोपितों की एक बार फिर से रिमांड पर लेने की मांग की था। इसके बाद अदालत ने हजारीबाग से गिरफ्तार ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज, एक अन्य जमालुद्दीन, चिंटू और धनबाद से गिरफ्तार अमन सिंह को चार दिनों के लिए सीबीआई रिमांड पर देने का आदेश दिया है।

    अदालत ने सभी आरोपितों को सात जुलाई को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि ये सभी आरोपित बहुत ही शातिर हैं।

    उन्होंने आगे दलील दी कि इन आरोपितों से पूछताछ करने पर कई मामलों का खुलासा हो सकता है, इसलिए इन आरोपितों को सीबीआई की रिमांड (CBI Remand) में दिए जाने की जरूरत है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पांच आरोपितों को सीबीआई रिमांड पर देने का आदेश दिया है।

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