NEET Paper Leak: मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेन्दु को बड़ी राहत, पटना हाई कोर्ट ने शर्त के साथ दी जमनात
नीट पेपर लीक मामले में कथित मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेन्दु को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें नियमित जमानत प्रदान की गई है। सीबीआई जांच में उनके खिलाफ पेपर लीक या सॉल्वर गिरोह से प्रत्यक्ष संबंध का कोई प्रमाण नहीं मिला है। मीडिया में मामले को लेकर हुए व्यापक और सनसनीखेज कवरेज ने यादवेन्दु को षड्यंत्र का मास्टरमाइंड करार दिया।

विधि संवाददाता, पटना। नीट पेपर लीक मामले में कथित रूप से मुख्य आरोपी बनाए गए सिकंदर यादवेन्दु को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
न्यायाधीश चंद्र प्रकाश की एकलपीठ ने सिकंदर की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे नियमित जमानत प्रदान कर दी है।
मामले में शास्त्रीनगर थाना कांड संख्या 358/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसकी जांच बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई ) को सौंप दी गई थी।
सीबीआई ने 23 जून 2024 को इस मामले को अपने रिकॉर्ड में लिया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपूर्व हर्ष ने न्यायालय में दलील दी कि यादवेन्दु का इस कथित षड्यंत्र से कोई सीधा संबंध नहीं है।
उन्होंने सिर्फ अपने कुछ परिजनों को परीक्षा से पहले होटल में ठहराने में मदद की थी। जांच में उनके खिलाफ पेपर लीक या सॉल्वर गिरोह से प्रत्यक्ष संबंध का कोई प्रमाण नहीं मिला है।
अदालत ने दिया यह निर्देश
मीडिया में मामले को लेकर हुए व्यापक और सनसनीखेज कवरेज ने यादवेन्दु को षड्यंत्र का मास्टरमाइंड करार दिया, जिससे उनकी सामाजिक छवि को भारी क्षति पहुंची।
अदालत ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग करें और आगामी कार्यवाही में उपस्थित रहें।
यह भी पढ़ें-
सीबीआई ने नीट पेपर लीक केस में फाइल की 5500 पन्नों की तीसरी चार्जशीट, 21 आरोपियों के नाम शामिल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।