Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेउर जेल के अपने पुराने पते पर पहुंच गए सांसद पप्पू यादव

    By Ravi RanjanEdited By:
    Updated: Wed, 29 Mar 2017 09:16 PM (IST)

    जन अधिकार पार्टी के सांसद और मधेपुरा से सांसद पप्पूदव बेऊर जेल में अपने पुराने पते पर पहुंच चुके हैं। उन्हें सरस्वती खंड के वार्ड 3/12 में रखा गया है, जहां वे पहले भी रह चुके हैं।

    बेउर जेल के अपने पुराने पते पर पहुंच गए सांसद पप्पू यादव

    पटना [जेएनएन]। जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बेउर जेल के उसी सरस्वती खंड के वार्ड-2/12 में रखा गया है जहां वे पहले भी बंद रहे चुके हैं। पप्पू यादव ने जेल के अस्पताल में रहने की इच्छा जताई थी लेकिन स्वास्थ्य जांच के बाद प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार की देर रात गिरफ्तार किए गए पप्पू यादव के करीब 19 समर्थकों को भी पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर बेउर जेल भेज दिया। इन समर्थकों ने मंगलवार को पप्पू यादव से मिलने की इच्छा जताई तो पप्पू यादव ने खुद इनसे मिलने से इन्कार कर दिया।

    जेल सूत्रों ने बताया कि सोमवार की देर रात जेल आने के बाद जब उनसे खाने के लिए पूछा गया तो उन्होंने खाना खाने से इन्कार कर दिया। वे खुद को बीमार बता रहे थे और जेल के अस्पताल में भर्ती होने की बात कह रहे थे। इसके बाद जेल प्रशासन ने उनकी स्वास्थ्य जांच कराई जिसमें उन्हें फिट पाया गया।

    यह भी पढ़ें: मां को सात साल से है बेटी का इंतजार, पिता बोले- सिस्टम से उठ गया भरोसा

    बता दें कि सोमवार को विधानसभा का घेराव करने के दौरान हुए उपद्रव के बाद पुलिस ने पप्पू यादव व उनके समर्थकों के खिलाफ गर्दनीबाग थाने कई गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन पप्पू यादव को पटना पुलिस ने पिछले जनवरी में गांधी मैदान थाने में दर्ज इस तरह के एक अन्य मुकदमे में गिरफ्तार किया है।

    जेल सूत्रों ने बताया कि मंगलवार की सुबह पप्पू यादव को जब आमद वार्ड से स्थानांतरित किया जा रहा था तब उन्होंने जेल के योग वार्ड में रहने की भी इच्छा जताई थी। लेकिन जेल के इस वार्ड में फिलहाल दुर्दांत आतंकियों को रखा गया है। ऐसे में उन्हें सरस्वती खंड में रखा गया। यहां पप्पू यादव अजीत सरकार हत्याकांड के आरोप में लंबे समय तक रहे हैं। हालांकि इस मामले में उन्हें अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।

    यह भी पढ़ें: रघुवंश प्रसाद सिंह को नहीं पसंद आया सीएम नीतीश का भोज, उठाया सवाल